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मराठा आरक्षण : 16 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला कल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा समुदाय को दिए 16 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बांबे हाईकोर्ट में गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले साल मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा व सरकारी नौकरी में 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। जिसके खिलाफ व समर्थन में हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 26 मार्च 2019 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 24 जून को इस मामले का हाईकोर्ट मेें उल्लेख किया गया था। इसके बाद न्यायमूर्ति आरवी मोरे व न्यायमूर्ति भारती डागरे की खंडपीठ ने 27 जून को अपना फैसला सुनाने की बात कही थी।
मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से मराठा समुदाय को आरक्षण देने का निर्णय असंवैधानिक व मनमानीपूर्ण तथा सुप्रीम कोटे के फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक नहीं बढाया जा सकता है। मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने से आरक्षण की तय सीमा 68 प्रतिशत पहुंच गई है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने दावा किया था कि सरकार ने नियमों के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान किया है।
Created On :   26 Jun 2019 6:31 PM IST