IPL : अब वानखेड़े स्टेडियम में उपयोग नहीं होगा पेयजल, HC को दी जानकारी

MCA will not use drinking water for field, informed to High Court
IPL : अब वानखेड़े स्टेडियम में उपयोग नहीं होगा पेयजल, HC को दी जानकारी
IPL : अब वानखेड़े स्टेडियम में उपयोग नहीं होगा पेयजल, HC को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह इस साल अप्रैल से शुरु होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच के दौरान पिच के रखरखाव के लिए पीने योग्य पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा। MCA ने साफ किया है कि वह पिच (वानखेडे मैदान) की देखभाल के लिए पीने योग्य पानी नहीं खरीदेगा।

वॉटर हार्वेस्टिंग के पानी का इस्तेमाल
MCA के वकील एएस खंडेपारकर ने हाईकोर्ट में कहा कि MCA रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के जरिए कुओं में बचाए गए पानी का इस्तेमाल साफ-सफाई, मैदान की देखभाल और शौचालय के लिए करेगा। उन्होंने कहा कि इस सब के लिए हमे रोजाना करीब तीन लाख 30 हजार लीटर पानी की जरुरत होगी। न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति पीएन देशमुख की बेंच ने MCA के वकील से मिली इस जानकारी के बाद पूछा कि क्या MCA भविष्य में भी मुंबई में होनेवाले IPL के मैचों के दौरान पीने योग्य पानी का इस्तेमाल नहीं करेगा? इस पर MCA के वकील ने कहा कि भविष्य के मैचों को लेकर अभी से कोई बात नहीं कह सकते।

जनहित याचिका पर सुनवाई
बेंच के सामने लोकसत्ता मूवमेंट नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से साल 2016 में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में 2016 में सूखे की स्थिति के चलते राज्य में होनेवाले IPL के मैच दूसरी जगह स्थलांतरित करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2016 में IPL के मैच महाराष्ट्र के बाहर आयोजित किए गए थे। इस बीच यह याचिका कई बार हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आयी।

MCA को हलफनामा दायर करने का निर्देश
कोर्ट ने MCA को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने MCA से जानना चाहा था कि IPL खेल है या व्यवसायिक गतिविधि। इसके बाद MCA ने साफ किया था कि IPL मनोरंजन की श्रेणी में आने वाली खेल गतिविधि है। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। अगली सुनवाई के दौरान बेंच मामले से जुड़े विभिन्न पहलूओं पर विचार करेगी। 

Created On :   28 Jan 2018 10:54 AM GMT

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