छह नगरसेवकों की सदस्यता खतरे में, 41 लीजधारकों की लीज बढ़ाने का मामला

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छह नगरसेवकों की सदस्यता खतरे में, 41 लीजधारकों की लीज बढ़ाने का मामला

डिजिटल डेस्क,नागपुर। शहर के 41 लीजधारक व्यवसायियों को लीज की अवधि नियमों को ताक पर रखकर बढ़ा कर दी गई है। इसे लेकर विशेष सभा बुलाई गई थी। इसकी नगरविकास विभाग को शिकायत करने के बाद इस मामले में 6 तत्कालीन नगरसेवकों को 15 दिन के भीतर लिखित खुलासा देने का नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित अवधि में खुलासा नहीं देने पर यह नगरसेवक अपात्र घोषित हो सकते हैं। इन 6 नगरसेवकों में से 5 नगरसेवक अभी भी पद पर हैं।

कामठी नगर परिषद के मिलकियत की जगह पर अनेक वर्षों से 41 लीजधारक व्यवसाय कर रहे हैं। इन 41 लीजधारकों को आगामी 9 साल के लिए लीज बढ़ाकर देने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए आयुक्त तथा संचालक को भेजने के लिए 21 जुलाई 2011 को अनुरोध कर बुलाई गई सभा में यह प्रस्ताव रखा गया था। सभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थित होने से मौजूद सदस्यों में से अब्दुल मतीन मजीद खान ने लीज के 9 साल का नूतनीकरण किया। सभा में यही एकमात्र विषय था। मुख्याधिकारी से इसकी मंजूरी ली गई।  इसके अलावा इसी सभा में प्रस्ताव का आधार लेकर अन्य 8 व्यवसायियों की लीज बढ़ाकर व नूतनीकरण करने का प्रस्ताव एकमत से मंजूर किया गया।

प्रस्ताव के चलते नगर परिषद ने 16 सितंबर 2016 को 8 लीजधारकों में से राजेश रामदास भुरले को 20 बाय 20 चौरस फुट जगह 4 हजार रुपए प्रतिवर्ष किराए से दी। भुरले ने इस जगह पर निर्माणकार्य की अनुमति मांगी थी। 29 नवंबर 2014 की विशेष सभा के विषय में पुन: विचार कर 8 व्यवसायियों की लीज रद्द की गई थी। इस पर राजेश भुरले ने कामठी के न्यायालय में गुहार लगाई थी व स्थगनादेश प्राप्त किया था। इसके अलावा सुलेमान अब्बास चिराग अली ने उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायालय में जिलाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लीज बढ़ाने का प्रस्ताव लापरवाही व नियमों को ताक पर रखकर करने की बात बताई गई। महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करने का प्रस्ताव 28 फरवरी 2019 को शासन की ओर भेजा गया था। 

6 में से 4 कांग्रेस के व 2 भाजपा के नगरसेवक 

इस गैर कृत्य के लिए जिम्मेदार सदस्यों की सदस्यता पर क्यों न पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, इस आशय का कारण बताओ नोटिस सदस्यों को दिया गया है। जिन 6 नगरसेवकों को यह नोटिस भेजा गया है, उसमें 4 कांग्रेस के व 2 भाजपा के नगरसेवक हैं। जिसमें अब्दुल मतीन खान, काशीनाथ गुलाबराव प्रधान, संजय मुन्नालाल कनोजिया, सुषमा सुनील सिलाम, सविता मनोज शर्मा व मीनाक्षी बुरबुरे उर्फ फातमा कौसर आदि का समावेश है। इनमें से 5 नगरसेवक अब्दुल मतीन खान, काशीनाथ प्रधान, संजय कनोजिया, सुषमा सिलाम, मीनाक्षी बुरबुरे वर्तमान में नगरसेवक पद पर हैं। नोटिस के अनुसार इन सभी नगरसेवकों को 15 दिनों के भीतर लिखित खुलासा देना होगा, अन्यथा उन पर अपात्र होने की नौबत आ सकती है।
 

Created On :   27 Aug 2019 4:12 PM IST

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