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नाबालिग बालिका और उसके मामा को जूते-चप्पल की माला पहनाकर तीन गांव में घुमाया

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना शनिवार को उमरानाला चौकी क्षेत्र के एक गांव में सामने आई। रूढ़ीवादी मानसिकता के चलते सामाजिक पंचायत के पंचों ने एक किशोरी और उसके रिश्ते के मामा के गले में जूते-चप्पल की माला पहनाकर तीन गांवों में घुमाया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। नाबालिग और उसके मामा का कसूर सिर्फ यह था कि वे परिजनों को बिना बताए नागपुर मजदूरी करने चले गए थे। दोनों के एक ही दिन गांव से जाने पर मामी को संदेह हुआ, जिसके बाद उसने सामाजिक पंचायत बुलाई, फिर मामला गरमा गया।
१७ वर्षीय नाबालिग ने पुलिस को बताया कि बीस दिन पूर्व वह मजदूरी करने नागपुर गई थी। उसी दिन रिश्ते का मामा भी मजदूरी करने नागपुर गया था। २ जून को वे गांव लौटे थे। शनिवार सुबह उसकी मामी ने सामाजिक पंचायत बुलाई थी। सामाजिक पंचायत के पंच मोतीलाल कवरेती, दामू भाऊ इवनाती, सद्धू आहके, विपत धुर्वे, जागेश्वर कुमरे, सलीराम कुमरे, यशवंत आहके, लाल ङ्क्षसह धुर्वे समेत अन्य लोगों ने नाबालिग और उसके मामा को सामाजिक रूप से दंड देने का फैसला लिया। यहां दोनों के गले में जूते और चप्पल की माला पहनाई गई और गांव में घुमाकर अपमानित किया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर ९ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार है।
तीन गांवों में पैदल घुमाकर किया अपमानित-
नाबालिग और उसके मामा के गले में जूते-चप्पल की माला पहनाकर पंच व गांव के लोगों ने घटनास्थल व आसपास के तीन ग्रामों में पैदल घुमाया। इस दौरान नाबालिग, उसकी दादी, भाई और चाचा यहां मौजूद ग्रामीणों को ऐसा न करने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन सामाजिक पंचायत के दंड का हवाला देकर गांव के लोग नहीं माने। गांव के कोटवार ने भी लोगों को रोकने का प्रयास किया था, फिर भी कोई नहीं माना।
(-जैसा कि नाबालिग पीडि़ता ने पुलिस को बताया)
उमरानाला चौकी में दर्ज करा चुकी बयान-
नाबालिग की दादी ने पोती की गुमशुदगी की शिकायत उमरानाला चौकी में दर्ज कराई थी। २ जून को नाबालिग के लौटने पर वह चौकी और न्यायालय में जाकर अपने बयान दर्ज करा चुकी थी।
इन धाराओं के तहत दर्ज किया मामला-
पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने मोतीलाल करवेती, दामू भाऊ इवनाती, सद्धू आहके, विपत धुर्वे, जागेश्वर कुमरे, सलीराम कुमरे, यशवंत आहके, लाल ङ्क्षसह धुर्वे समेत ९ लोगों के खिलाफ धारा ३५५, ३४२, ५०४, २९४, ५०६, ३२३, १४७ और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम २०१५ की धारा ७५ के तहत मामला दर्ज किया है।
क्या कहते हैं अधिकारी-
घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। पीडि़ता के बयान के आधार पर ९ लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
- एसपी सिंह, एसडीओपी, सौंसर
Created On :   4 Jun 2022 11:11 PM IST