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1 अप्रैल से एक फीसदी अतिरिक्त अधिभार वसूलने का निर्णय, निर्माण खर्च जनता को ही वहन करना होगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। मेट्रो ट्रेन ने शहर की शान में चार चांद लगाए हैं। उसे निर्माण करने के लिए किए गए खर्च का भुगतान भी शहर के नागरिकों को ही करना होगा। संपत्ति की खरीदी-बिक्री व्यवहार के मुद्रांक शुल्क में एक फीसदी मेट्रो अधिभार वसूल किया जाएगा। राज्य के सह निबंधक महानिरीक्षक तथा मुद्रांक अधीक्षक ने एक अप्रैल से एक फीसदी अतिरिक्त मेट्रो अधिभार वसूल करने का आदेश जारी किया है।
मुद्रांक शुल्क 6 से बढ़कर 7 फीसदी
प्लॉट, फ्लैट खरीदी-बिक्री अथवा गिरवी व्यवहार में 6 फीसदी मुद्रांक शुल्क लगाया जा रहा है। अब एक फीसदी मेट्रो अधिभार बढ़ाने पर 6 से बढ़कर 7 फीसदी वसूल किया जाएगा। एक अप्रैल से मेट्रो अधिभार लागू होने पर संपत्ति खरीदी-बिक्री के रेट में वृद्धि होगी। कोरोना के संकट में राज्य सरकार ने साल 2020 में दो साल की सुविधा देते हुए मेट्रो अधिभार लागू नहीं करने का निर्णय लिया था। 31 मार्च को यह समय समाप्त हो रहा है। सरकार ने समय आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए राज्य के सह निबंधक महानिरीक्षक तथा मुद्रांक अधीक्षक ने 1 अप्रैल से एक फीसदी मेट्रो अधिभार लागू करने का आदेश जारी कर दिया।
Created On :   27 March 2022 4:29 PM IST