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मंत्री मलिक को कोर्ट से लेनी पड़ी दोबारा जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज भारतीय पर मानहानिपूर्ण टिप्पणी करनेवाले राज्य के अल्पसंख्य कल्याण मंत्री नवाब मलिक को जमानत तो दे दी है लेकिन उन्हें हिदायत दी है कि वे भविष्य में दोबारा भाजपा नेता भारतीय के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी न करे। यह दूसरा मौका जब मंत्री मलिक को इस मामले में जमानत लेनी पड़ी है। भाजपा नेता भारतीय ने दावा किया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मंत्री मलिक ने उनके खिलाफ मानहानिपूर्ण टिप्पणी की है। यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने इस मामले में मंत्री मलिक को पहले 29 नवंबर 2021 को जमानत दी थी।
बुधवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मंत्री मलिक ऑनलाइन कोर्ट के सामने हाजिर हुए। सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने मंत्री मलिक को 15 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने मंत्री मलिक को हिदायत दी है कि वे दोबारा इस तरह का अपराध न करे। यदि वे दोबारा शिकायतकर्ता(भारतीय) पर मानहानि पूर्ण टिप्पणी करते है तो शिकायतकर्ता मंत्री मलिक की जमानत को रद्द करने के विषय में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। भाजपा नेता भारतीय के मुताबिक मंत्री मलिक ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका व उनके परिवार का नाम क्रूज ड्रग्स मामले में उछाला है। जबकि मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
Created On :   12 Jan 2022 9:36 PM IST