पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया है। सरकार के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है, केन्द्र सरकार ने एक बयान में कहा है कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए वह ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के डिजिटल मीडिया स्त्रोतों को बंद करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है।
बंद (ब्लॉक) किए गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है
Created On :   22 Feb 2022 9:35 PM IST