विद्युत मंत्रालय ने पीएटी साइकलII के तहत ई-सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए मानक एवं मानदंड अधिसूचित किए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विद्युत मंत्रालय विद्युत मंत्रालय ने पीएटी साइकलII के तहत ई-सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए मानक एवं मानदंड अधिसूचित किए। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के परामर्श से जीएसआर 779 (ई) दिनांक 14 दिसंबर 2020 के माध्यम से केवल वर्ष 2018-19 के लिए तेल का प्रति मिट्रिक टन मूल्य अधिसूचित किया है, जो 18,402 रुपए के समकक्ष है। अगले लक्षित वर्षों के लिए, यह मूल्य वह राशि होगी, जैसा कि भारत सरकार के अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। यह मूल्य अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। अधिसूचना जीएसआर 373 (ई), दिनांक 31 मार्च 2016 के अनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए एक मिट्रिक टन तेल का समकक्ष मूल्य, पेट्रोलियम रिफाइनरी, रेलवे एवं निष्पादन, उपलब्धि एवं व्यापार योजना तथा अन्य मूल्य गणना प्रणाली के अधीन विद्युत वितरण कंपनियों जैसे नए क्षेत्रों के जुड़ने के कारण तत्संबंधी ऊर्जा में बदलाव पर आधारित है। बीईई के बारे में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत बीईई एक सांविधिक इकाई है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पर व्यय घटाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता पर नीतियां एवं रणनीतियां विकसित करने में सहायता करती है। बीईई ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए, मौजूदा संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं की पहचान करने तथा इस्तेमाल में लाने को लेकर निर्धारित उपभोक्ताओं, राज्य की निर्धारित एजेंसियों तथा अन्य संबंधित संगठन के साथ समन्वय स्थापित करती है।
Created On :   7 Jan 2021 1:54 PM IST