नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, अर्थदण्ड भी देना होगा

Minor misdemeanor punished with imprisonment for ten years, fine also
नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, अर्थदण्ड भी देना होगा
नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, अर्थदण्ड भी देना होगा


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग पीडि़ता को जबरन अपने साथ भोपाल ले जाना और दुराचार करने वाले एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए दस साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। 
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार उईके ने बताया कि 10 मई 2018 को एक नाबालिग पीडि़ता को शादी का प्रलोभन देकर आरोपी अख्तर उर्फ काका जबरन उसे मंडीदीप भोपाल ले गया था। यहां किराए के मकान में रखकर पीडि़ता से आरोपी ने दुष्कर्म किया था। एक माह बाद पीडि़ता को आरोपी ने वापस छिंदवाड़ा लाकर छोड़ दिया था। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अख्तर उर्फ काका के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने आरोपी अख्तर को दोषी करार देते हुए धारा 366 ए में पांच साल सश्रम कारावास व तीन हजार रुपए अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में दस साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 
चोरी के आरोपी को एक साल की सजा-
बस स्टैंड से बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक साल के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक अभयदीप ठाकुर ने बताया कि 31 मार्च 2018 की रात राघवेन्द्र ने अपनी बाइक सरकार होटल के सामने खड़ी की थी। यहां से लालबाग निवासी अभिषेक उर्फ चीकू ने बाइक चोरी कर ली थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। इस मामले की सुनवाई कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी करार देते हुए धारा 379 में एक साल का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 

Created On :   29 Jan 2020 5:24 PM GMT

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