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नागपुर में महिला उत्पीड़न के हर रोज दर्ज होते हैं 4 से ज्यादा मामले

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अभय यादव | नारी दिवस के मौके पर उनके सम्मान में अनेक कसीदे गढ़े जाएंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। संतरानगरी में हर रोज महिला उत्पीड़न के औसतन चार मामले थानों में दर्ज हो रहे हैं। हालांकि कई मामले थाने तक पहुंच नहीं पाते हैं। पिछले तीन वर्षों में महिला उत्पीड़न के 2500 से अधिक प्रकरण शहर के सभी 30 थानों में दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसमें दुष्कर्म के 509, छेड़छाड़ के 1188 और दहेज प्रताड़ना के 771 मामले शामिल हैं। इन मामलों में युवतियों व कम उम्र की लड़कियों से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रकरण भी शामिल हैं। बदलते परिवेश के इस दौर में आज सबसे बड़ी जरूरत पैसा और धन हो गया है, जिसके कारण महिलाओं को लेकर अनेक प्रकार के कुरीतियों का भी जन्म हुआ है, जैसे - दहेज, कन्याभ्रूण हत्या, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार न देना, केवल उपभोग की वस्तु समझना आदि-आदि। दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं पल-पल किसी महिला को ‘अबला’ होने का एहसास दिलातीं हैं।
जानें इसे, जरूरी है यह
भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की गई क्रूरता, जिसके अंतर्गत मारपीट से लेकर कैद में रखना, खाना न देना व दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि आता है, के तहत अपराधियों को 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराएं महिला की हिफाजत करतीं हैं, जो इस प्रकार हैं।
महिला काे बराबरी का दर्जा
पुलिस निरीक्षक भरोसा सेल शुभदा शंखे के मुताबिक समाज में महिला काे बराबरी का दर्जा मिलना शुरू हो गया है। यह अच्छी बात है। नागपुर में रहने वाले माता-पिता अपनी बेटियों को पढ़ाएं, ताकि वह आर्थिक रूप से खुद को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ सकें। बेटियों की शादी करनी है, यह चिंता ठीक है, लेकिन उन्हें शिक्षा दिलाना भी बेहद जरूरी है। यहां ‘भरोसा सेल’ काम कर रहा है। यह महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास करता है। अगर किसी पीड़ित को जरुरत होती है तो वह दूरभाष नंबर 2233638 पर संपर्क कर सकता है। यह नंबर 24 घंटे शुरू रहता है।
किस वर्ष कितने प्रकरण हुए दर्ज
प्रकरण 2015 2016 2017
दुष्कर्म 188 173 148
छेड़छाड़ 416 412 360
दहेज प्रताड़ना 321 251 199
भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत सजा
अपहरण, शादी के लिए मजबूर करना -धारा 366 -10 वर्ष
पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह -धारा 494 -7 वर्ष
पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता- -धारा 498 ए -3 वर्ष
बेइज्जती करना, झूठे आरोप लगाना- -धारा 499 -2 वर्ष
दहेज- -धारा 304 क -आजीवन कारावास
दहेज मृत्यु- -धारा 304 ख -आजीवन कारावास
आत्महत्या के लिए दबाव बनाना- -धारा 306 -10 वर्ष
सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य एवं अश्लील गीत गाना (धारा 294 -3 माह कैद या जुर्माना या दोनों)
महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से की गई अश्लील हरकत- -धारा 354 -2 वर्ष
महिला के साथ अश्लील हरकत करना या अपशब्द कहना- धारा 509 -1 वर्ष
दुष्कर्म- -धारा 376 -10 वर्ष तक की सजा या उम्रकैद
Created On :   8 March 2018 3:09 PM IST