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50 हजार से अधिक का सामान के परिवहन पर देना होगा ई-वे बिल

डिजिटल डेस्क,नागपुर। इधर से उधर 50 हजार से अधिक का सामान ले जाने पर ई-वे बिल अदा करना होगा सरकार ने फरवरी से इसे अनिवार्य किया है। अब 50 हजार या उससे ज्यादा मूल्य के उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर ई-वे बिल रखना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका सामान जब्त होने के साथ 25000 तक पेनाल्टी लग सकती है। अंतरराज्यीय (इंटरस्टेट) मूवमेंट पर लागू किए गए ई-वे बिल की निगरानी के लिए स्टेट जीएसटी ने एक टीम गठित की है, जो इस पर नजर रखेगी। जिन उत्पादों व वस्तुओं पर टैक्स लगता है, उन सभी के लिए 1 फरवरी से इलेक्ट्रानिक वे बिल नेशनल इंफारमेशन सेंटर (एनआईसी) की साइट पर अपलोड करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के दायरे में आनेवाली ऐसी वस्तुओं व उत्पादों को ई-वे बिल की श्रेणी में लाया है, जिनका मूल्य 50 हजार या उससे ज्यादा है।
टैक्स चोरी पर लगाम लगाने रणनीति
बहुत बार ऐसा होता है कि टैक्स चोरी के लिए बिल ही नहीं बनाया जाता। या कम बिल बनाकर टैक्स चोरी की रणनीति बनाई जाती है। इस पर लगाम लगाने व माल परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए 1 फरवरी से इस पर अमल होगा। व्यापारी व ट्रांसपोर्टर को संबंधित माल का बिल, जीएसटी नंबर, उसका मूल्य, उसका वजन, गाड़ी नंबर, अपना नाम, एड्रेस, माल का विवरण साइट पर अपलोड करना होगा। एनआईसी पर अपलोड करते ही यह देश भर में देखा जा सकेगा। इसके बाद संबंधित माल की चेकिंग टोल नाकों या बीच सड़क पर नहीं होगी। माल परिवहन की मूवमेंट शुरू होने के दो घंटे पूर्व सारी जानकारी बिल के साथ अपलोड करनी होगी। इससे मनुष्यबल का संपर्क बहुत कम हो जाएगा। विभाग का हर अधिकारी आफिस में बैठकर ही इस पर नजर रख सकेगा। टैक्स चोरी या मूल्य कम दिखाने का संदेह होने पर संबंधित गाड़ी को रोका जाएगा या व्यापारी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकेगा। ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ हो सकती है।
1 जून से राज्य के भीतर भी लागू होगा
इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए 1 फरवरी से लागू ई-वे बिल राज्य में होने वाली माल की मूवमेंट पर भी लागू होगी। राज्य सरकार ने 1 जून से ई-वे बिल लागू करने का निर्णय लिया है। जो प्रक्रिया आंतरराज्यीय मूवमेंट के लिए लागू है, वही प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य के भीतर वस्तुओं के परिवहन पर लागू होगी। इसमें भी 50 हजार मूल्य की टैक्स के दायरे में आनेवाली वस्तुएं शामिल होंगी।

Created On :   29 Jan 2018 11:41 AM IST