- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- सिनेमा घरों मास्क लगा कर देखनी होगी...
सिनेमा घरों मास्क लगा कर देखनी होगी फिल्में, टीके की दोनों खुराक वालों को मिलेगा प्रवेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत आसन क्षमता के साथ 22 अक्टूबर से खुल जाएंगे। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों को 50 प्रतिशत आसन क्षमता के साथ बैठने की अनुमति होगी। फिल्म देखने के लिए आने वाले दर्शकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दर्शकों को थर्मल जांच करानी होगी। राज्य सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स को खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि सरकार के कोविड के नियमों के अधीन रहकर नियंत्रित स्वरूप में सिनेमा घर शुरू करने की मंजूरी दी गई है। सरकार के शानसादेश के अनुसार दर्शकों को सिनेमाघर में कोरोना टीकाकरण पूरा होने अथवा आरोग्य सेतू एप पर उनकी स्वास्थ्य की स्थिति ‘सुरक्षित’ दर्शाने पर ही प्रवेश मिलेगा। आवश्यक होगा। शॉपिंग माल में प्रवेश के लिए टीकाकरण पूरा होने का नियम तय किया गया है लेकिन शॉपिंग माल के मल्टीप्लेक्स में जाने वाले दर्शकों को फिल्म के टिकट पर प्रवेश मिल सकेगा। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के बीच एक कुर्सी का अंतर रखना पड़ेगा। जिन कुर्सियों पर दर्शक नहीं बैठेंगे उन पर क्रॉस मार्किंग करना आवश्यक होगा। सिनेमा घरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना आवश्यक होगा। कोरोना टीके की दोनों खुराकर लेकर 14 दिन की अवधि पूरा करने वाले कर्मचारी ही सिनेमा घर में सेवाएं दे पाएंगे। कर्मचारियों के अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच कराना होगा। सिनेमाघर में हाल के प्रवेश द्वारा व बाहर निकलने की जगह और स्वच्छतागृह में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि सिनेमा घर में कोई थूकने न पाए। सिनेमा घर के खाद्य पदार्थों के स्टॉल्स के कर्मचारियों का टीकाकरण आवश्यक होगा। सिनेमा घर में एयर कंडिशन और वेंटिलेशन की व्यवस्था तय नियमों के अनुसार करनी होगी।
Created On :   12 Oct 2021 10:38 PM IST