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ताजश्री समूह संचालक भुते के खिलाफ वारंट, विशेष एमपीआईडी कोर्ट ने दिया आदेश

डिजिटल डेस्क,नागपुर। लोगों को करोड़ों की चपत लगाने वाले वासनकर समूह के खिलाफ चल रही कार्रवाई तेज हो गई है। निवेशकों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले प्रशांत वासनकर के साथ ताजश्री समूह संचालक अविनाश भुते को भी आरोपी बताते हुए मंगलवार को इस मामले मंे विशेष एमपीआईडी न्यायालय ने भुते को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। साथ ही मामले में भुते की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज की है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय का फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आने के बाद भुते की मुश्किलें बढ़ गई थीं। ऐसे में उसने नए सिरे से एमपीआईडी न्यायालय में अर्जी दायर की थी। इसमें पैसे की जगह संपत्ति देने की पेशकश की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील नितीन तेलगोटे ने पक्ष रखा।
यह है मामला : प्रशांत वासनकर पर निवेशकों को करोड़ों रूपए से ठगने का आरोप है। अपराध शाखा की जांच के दावे में एेंठी गई रकम का बड़ा हिस्सा अविनाश भुते और अन्य लोगों के बैंक अकाउंट में भेजने की जानकारी भी सामने आई है। अपराध शाखा ने भुते के साथ अन्य दो व्यवसायियों के घर और प्रतिष्ठानों पर छापे मारे गए थे।
भुते से वसूलने हैं 13 करोड़ 50 लाख रुपए
पुलिस के अनुसार, भुते से 13 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल करने थे। भरपाई से टालमटोल करने पर अपराध शाखा ने भुते के प्रतिष्ठान और गोदाम को सील किया था। इसके बाद प्रतिमाह डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने के लिखित आश्वासन पर न्यायालय ने भुते को जमानत दी थी। इसके बाद भरपाई के लिए पैसे नहीं है, इस दलील के साथ भुते ने न्यायालय से राह मांगी थी। लेकिन न्यायालय ने यह विनती खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट से भुते को राहत जरूर मिली, मगर राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से भुते को फिर झटका लगा था।
Created On :   29 Nov 2017 11:10 AM IST