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मुकुंद घाटे की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बाम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने मुकुंद घाटे की सशर्त गिरफ्तारी पूर्व जमानत मंजूर की है। न्यायमूर्ति विनय जोशी ने घाटे को चार्जशीट दायर होने तक पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। राहुल राऊत ने 1 अप्रैल 2021 को बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन में मिलिंद को-ऑपरेटिव सोसाइटी के प्लॉट नं 127 को लेकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। घाटे ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता घाटे की ओर से एड. ए.ए. गुप्ता ने पक्ष रखा, जबकि शिकायककर्ता राऊत की ओर से एस. एस. सीतानी और बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन की ओर से एड. एम. जे. खान ने पैरवी की।
क्या है मामला
9 एकड़ जमीन मुकुंद घाटे के पिता और चाचा के मालिकाना अधिकार की है। 21 जनवरी 1987 को 2 एकड़ जमीन क्राउन हाउसिंग सोसायटी को बेची गई है। इसके बाद इसी सोसायटी को 5 जुलाई 1988 को 3 एकड़ जमीन दोबारा से बिक्री की गई। इसी तरह से 21 अप्रैल 1988 को मिलिंद को-ऑपरेटिव सोसाइटी को भी 4 एकड़ जमीन बिक्री की गई। यह सभी बिक्री को याचिकाकर्ता के पिता और चाचा ने पूरा किया है। क्राउन हाउसिंग सोसाइटी पंजीकृत नहीं होने के बाद भी पदाधिकारियों ने प्लाट बिक्री शुरू कर दी। दोनों हाउसिंग सोसायटी की आपसी सहमति से मिलिंद को-ऑपरेटिव सोसाइटी ने प्लाट की बिक्री की है। यही स्थिति प्लाट क्रमांक 127 की बिक्री को लेकर भी बनी हुई है। 21 मई 2001 को राहुल ने प्लॉट खरीदने के 20 सालों तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। जनवरी 2021 को प्लॉट की पहले की बिक्री को रद्द करने के लिए दीवानी मामला दायर किया गया है।
Created On :   9 Jan 2022 5:08 PM IST