- चुनाव आयोग की ओर से शाम 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
- दुनियाभर में अब तक कोविड से 25 लाख लोगों की मौत
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- इंदौर की सुंदरता को खराब करने वालों पर होगी एफआईआर
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मुंबई : जन्मदिन का जश्न मनाने वाले 500 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR, बढ़ रहा है संक्रमण

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जन्मदिन का जश्न मनाने वाले 500 लोगों के खिलाफ ठाणे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका (केडीएमसी) की ओर से मिली शिकायत के आधार पर मानपाडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राज्यभर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां राज्य सरकार और प्रशासन सकते में हैं वहीं आम लोगों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए अब पुलिस प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।
केडीएमसी के वार्ड अधिकारी अक्षय गुडगे के मुताबिक 17 और 18 फरवरी की दरमियानी रात में देसलेपाडा इलाके में एक जन्मदिन की पार्टी चल रही थी जिसमें 500 लोग मौजूद थे। शिकायत मिलने के बाद मनपा अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पार्टी में न तो किसी ने मास्क पहना था ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा था। इसके बाद केडीएमसी अधिकारियों ने मामले की शिकायत मानपाडा पुलिस स्टेशन में की। पुलिस ने जन्मदिन पार्टी देने वालों के साथ इसमें शामिल 500 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के साथ आपदा प्रबंधन कानून की संबंधित धाराओं के तहत कोरोना संक्रमण से जुड़े आदेश के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।