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महिला को अमेरिका घुमाने का झांसा देकर 74 लाख ठगने वाले गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई पुलिस ने फेसबुक व व्हाटसएप पर बातचीत के जरिए एक महिला का विश्वास हासिल कर उसे 74 लाख रुपए का चूना लगाने वाले एक आटोरिक्शा ड्राइवर व दो नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित महिला का फेसबुक मैसेंजर के जरिए आरोपियों से सम्पर्क हुआ। आरोपी ने खुद को अमेरिकी नागरिक व मरिन इंजीनियर बताया था। आरोपी दिसंबर 2017 से मई 2018 तक सोशल मीडिया व फोन के जरिए महिला से संपर्क कर उसका विश्वास हासिल किया। आरोपी से कहा कि यदि वह महिला विमान से आने वाले सोना, चांदी व दूसरे पार्सल को कस्टम से छुड़ाने के लिए पैसे देगी तो उसको दोगुनी रकम उसे वापस मिलेगी। यहीं नहीं उसे अमेरिका जाने के लिए 20 हजार पाउंड भी दिया जाएगा। आरोपी की ओर से दिए गए इस लालच के चलते महिला ने आरोपी के विभिन्न खातों में कुल 74 लाख 20 हजार 150 रुपए जमा किए। कुछ समय बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उनसे माहिम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरु की।
जांच के दौरान सामने आई सचाई
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपियों ने महिला से 30 अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा कराए हैं। पुलिस ने जब इन खातों की पड़ताल की तो पता चला कि ये खाते दिल्ली, हैदराबाद व मिजोरम के हैं। जो कि आपराधिक उद्देश्य के तहत खुलवाए गए थे। इन खातों व अपराध को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों की जांच-पड़ताल के बाद पता चला कि नई मुंबई के उलवे व न्हावा शेवा इलाके के आटोरिक्शा व टैक्सी चालक नाइजीरियन नागरिकों के साथ मिलकर इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने इन इलाकों में नजर रखनी शुरु कर दी। इस दौरान पता चला का अशोक बोराडे नाम का शख्स कई महीनों से नाइजीरियन नागरिकों के संपर्क में है। पुलिस को बोराडे की इस मामले में संलिप्तता नजर आयी। इसके बाद बोराडे को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के बाद इस मामले में नाइजीरियन नागरिक आमरा ओबेसोग्यु व उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर (साइबर) के नेतृत्व में बनी टीम ने इस मामले की जांच की और तीनों आरोपियों को उल्वे इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास एक लैपटाप, 13 मोबाइल फोन, मोडम, एक राउटर व डेटा कार्ड बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 व 34 के अलावा सूचना प्रौद्यौगिकी कानून की धारा 66ए व 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Created On :   16 March 2019 7:19 PM IST