नाबालिग फिल्म अभिनेत्री के साथ छेड़छाड करनेवाले आरोपी को तीन साल का कारावास

Mumbai vikas sachdeva convicted who molesting former bollywood actress
नाबालिग फिल्म अभिनेत्री के साथ छेड़छाड करनेवाले आरोपी को तीन साल का कारावास
नाबालिग फिल्म अभिनेत्री के साथ छेड़छाड करनेवाले आरोपी को तीन साल का कारावास

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाली नाबालिग फिल्म अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ करनेवाले आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी ने कोर्ट में जमानत के लिए आग्रह किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी और सजा को भी स्थगित कर दिया। 

आरोपी विकास सचदेव पर दिसंबर 2017 में फिल्म अभिनेत्री के साथ दिल्ली से मुंबई आ रही फ्लाइट में छेड़खानी करने का आरोप था। सचदेव के खिलाफ पाक्सो कानून  व भारतीय दंडसंहिता की धारा 354 के तहत आरोप लगाए गए थे।  न्यायाधीश एडी दियो के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी के वकील अदनान शेख ने दावा किया कि उनके मुवक्किल अपने परिवार में अकेले कमानेवाले हैं। इसके साथ ही उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। यह पहला मौका है जब उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसलिए उन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए। इससे पहले उन्होंने  फिल्म अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल ने जिस दिन फ्लाइट पकड़ी थी वे काफी थके हुए थे। इसलिए वे अपनी सीट पर सो रहे थे। संभव है इसी दौरान गलती से मेरे मुवक्किल का पैर फिल्म अभिनेत्री को लग गया हो। 

इसे छेड़खानी व क्रूरता कैसे माना जा सकता है? सफर के दौरान फिल्म अभिनेत्री की मां भी उनके साथ थी लेकिन उन्होंने मेरे मुवक्किल के कृत्य के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। फ्लाइट से उतरते समय मेरे मुवक्किल ने गलती के लिए फिल्म अभिनेत्री से माफी भी मांग ली थी।  वहीं इस दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विमान ने जब उड़ान भरी तो उसमें भीतर काफी कम प्रकाश था। इसी दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ अशोभनीय हरकत की है। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कई सबूत पेश किए। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को द पाक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। निचली अदालते के फैसले के बाद सचदेव के वकील ने कहा कि वे कोर्ट के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देगे। 


    


 

Created On :   15 Jan 2020 1:02 PM GMT

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