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लापरवाही उजागर : संस्था से मूक बधिर विद्यार्थी गायब

डिजिटल डेस्क, नागपुर। संस्था से दसवीं कक्षा का मूक बधिर विद्यार्थी संदिग्ध स्थिति में गायब हो गया। इससे संस्था प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। खोजबीन के बाद भी विद्यार्थी का पता नहीं चलने से मामला प्रताप नगर थाने पहुंचा। विद्यार्थी की आयु कम होने से हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत प्रकरण को अपहरण की धारा के तहत दर्ज किया गया है। प्रतापनगर क्षेत्र में शासकीय अपंग बाल विकास गृह मूक बधिर स्कूल है। इस स्कूल में जून 2019 से गोदिंया निवासी परीक्षित परमानंद मेश्राम (26) नामक मूक बधिर विद्यार्थी निवास और अध्ययनरत है। वह कक्षा दसवीं में है। रविवार को अवकाश होने से सभी विद्यार्थी संस्था में ही थे।
सुबह करीब 7 बजे संस्था की केयर टेकर मंगला नासरे जब दूध खरीदने गई, तभी परीक्षित नजर बचाकर वहां से भाग गया। बताया जाता है कि संस्था में लगभग 30 विद्यार्थी दिव्यांग हैं। उनमें से पांच विद्यार्थी मूक बधिर है, जिसमें परीक्षित भी है। इस बीच परीक्षित के गायब होने से केयर टेकर मंगला नासरे सहित संस्था के अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर दिन भर उसकी खोजबीन की। इसके अलावा दुर्गा उत्सव के कई पंडालों की खाक भी छानी गई। परीक्षित के गायब होने से यह कयास लगाया जा रहा था कि कई वह दुर्गा उत्सव वगैरे देखने गया होगा, लेकिन वहा पर उसका कोई सुराग नहीं मिला है। जिससे संस्था प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ था। इस बीच परीक्षित की आयु कम होने से होई कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत प्रकरण को अपहरण की धारा में दर्ज किया गया है, जांच जारी है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।