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विशेष एमपीआईडी कोर्ट में अविनाश भुते का सरेंडर

डिजिटल डेस्क, नागपुर । वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी प्रकरण में घिरे आरोपी अविनाश भुते ने गुरुवार को विशेष एमपीआईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका भी सिरे से खारिज कर दी है। दरअसल जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण नागपुर सत्र न्यायालय ने भुते की जमानत रद्द करके उसके खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ भुते ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली, 30 नवंबर को उसकी याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने उसे सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली तो भुते ने समर्पण करना ही बेहतर समझा। हालांकि गुरुवार को भी उसने जमानत हासिल करने की कोशिश की, मगर कोर्ट ने फिर उसकी याचिका खारिज कर दी। मामले में आरोपी की ओर से एड.देवेंद्र चौहान और सरकारी की ओर से सरकारी वकील नितीन तेलगोटे ने पक्ष रखा।
यह है मामला
प्रशांत वासनकर पर निवेशकों को ठगने का आरोप है। अपराध शाखा की जांच के दावे में एेंठी गई रकम का बड़ा हिस्सा अविनाश भुते और अन्य लोगों के बैंक अकाउंट में भेजने की बता कही गई है। अपराध शाखा ने भुते के साथ अन्य दो व्यवसायियों के घर और प्रतिष्ठानों पर छापे मारे थे। पुलिस के अनुसार, भुते से 13 करोड़ 50 लाख रुपए वसूल करने थे। भरपाई से टालमटोल करने पर अपराध शाखा ने भुते के प्रतिष्ठान और गोदाम को सील किया था। इसके बाद प्रतिमाह डेढ़ करोड़ रुपए जमा करने के लिखित आश्वासन पर न्यायालय ने भुते को जमानत दी थी। भरपाई के लिए पैसे नहीं हैं, इस दलील के साथ भुते ने न्यायालय से राहत मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने विनती खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट से भुते को राहत जरूर मिली, मगर राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने से भुते को फिर झटका लगा था।

Created On :   19 Jan 2018 11:01 AM IST