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कामगारों की वेतन श्रेणी फिर से तैयार करे माथाडी बोर्ड : हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने माथाडी बोर्ड को कामगारों के वेतन स्केल फिर से निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। दरअसल कामगारों को मिलने वाले अनाप-शनाप वेतन के मुद्दे पर कोर्ट ने स्वयं जनहित याचिका दायर की थी। कुछ कामगारों का मेहनताना जरूरत से बहुत ज्यादा, तो कुछ का बहुत कम है, इसका कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
जारी आदेश में कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वे माथाडी कामगारों के कामकाज और उनको अदा किए गए वेतन का सारा लेखा-जोखा कोर्ट में प्रस्तुत करें। कोर्ट ने कहा अगर बोर्ड ने 2 सप्ताह में आदेश का पालन नहीं किया, तो कोर्ट कंपनियों को अपनी मर्जी अनुसार निजी प्रतिष्ठानों से कामगारों की सेवाएं लेने की अनुमति दे देंगे। मामले में एड.श्रीरंग भंडारकार न्यायालीन मित्र की भूमिका में है।
Created On :   17 Aug 2017 7:45 AM GMT