- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- NMC ने नहीं किया ऑडिट, राज्य सरकार...
NMC ने नहीं किया ऑडिट, राज्य सरकार ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर सहित राज्य की प्रत्येक महानगरपालिका को हर साल ऑडिट कराना जरूरी है, लेकिन नागपुर महानगरपालिका पिछले कुछ सालों से अपने कामकाज का ऑडिट करने से बच रही है। निकाय संस्थाओं को डर है कि कहीं ऑडिट में उनकी कोई पोल न खुल जाए। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने सभी मनपा को परिपत्रक (जीआर) जारी कर आयुक्त व मुख्य लेखा परीक्षक को 3 महीने में ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। ऑडिट कराने के बाद अपनी रिपोर्ट टिप्पणी सहित मनपा स्थायी समिति के सामने पेश करने के आदेश दिए हैं।
पहले भी हुए हैं खुलासे
मनपा शहर का मुख्य सत्ता केंद्र है। शहर के दैनिक कार्यों से लेकर अन्य बड़े प्रकल्पों को यहीं से संचालित किया जाता है। संस्था से सीधे नागरिकों का जुड़ाव होने से और यह शहर की सुविधाओं के लिए जिम्मेदार होने से अनेक सवाल किए जाते हैं। ऐसे में उसके वित्तीय लेखा-जोखा पारदर्शी होने की अपेक्षा की जाती है। इस कारण उसे हर साल अपना लेखा-परीक्षण (ऑडिट) कर अपनी रिपोर्ट जनता के सामने रखनी जरूरी है। यह रिपोर्ट स्थायी समिति के माध्यम से सामने आती है। कुछ खामियां होने पर उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। वित्तीय अनियमितताओं के कुछ बड़े प्रकरण भी सामने आते हैं। नागपुर मनपा में भी ऑडिट रिपोर्ट के जरिए कई खुलासे हुए हैं।
मामला गंभीर है
फिलहाल कुछ सालों में महानगरपालिकाओं द्वारा नियमित रूप से ऑडिट नहीं करने का मामला सामने आया है। ऑडिट नहीं होने से मनपा की वित्तीय स्थिति और आय-व्यय का ब्योरा स्पष्ट नहीं हो रहा है। डर यह भी सताता है कि कहीं ऑडिट में कोई बड़ी आर्थिक अनियमितता सामने न आ जाए। ऐसे में कुछ महानगरपालिका नियमित रूप से ऑडिट करने से बच रही है। इसे सरकार ने गंभीरता से लेकर सभी मनपा को अपना लंबित ऑडिट आगामी तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है।
ऐसे हैं निर्देश
12 अप्रैल को नगरविकास विभाग के सहसचिव पी.जे. जाधव ने परिपत्रकर जारी कर आयुक्त और मुख्य लेखापरीक्षक को 3 महीने में अपना ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया है। ऑडिट कर रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित स्थायी समिति में रखने को कहा है। आयुक्त को कहा है कि अगले किसी भी वर्ष में मनपा अधिनियम के प्रावधान अनुसार लेखा परीक्षण बाबत कार्यवाही लंबित नहीं रहेगी, इसे लेकर सतर्कता बरतने की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। परिपत्रक अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी नमूने में 3 महीने में सरकार को पेश करने के आदेश दिए हैं।
Created On :   15 April 2019 2:10 PM IST