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नागपुर: संवेदनशील हादसा स्थलों की तैयार होगी रिपोर्ट, गडकरी ने दिए निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले से गुजरने वालों हाईवेज पर ब्लैक स्पॉट यानी हादसों के मामले में संवेदनशील स्थलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन स्थलों पर आवश्यक उपाय योजना भी की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितीन गडकरी ने शनिवार को वानामति में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्देश दिए।
बता दें कि 19 दिसंबर 2019 को लिए गए निर्णय के आधार पर सड़क सुरक्षा समिति गठित की गई है। महीने भर में नागपुर सुरक्षा समिति की पहली बैठक हुई है। बैठक में पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री सुनील केदार, राज्यसभा सदस्य डॉ.विकास महात्मे, विधायक मोहन मते, टेकचंद सावरकर, कृष्णा खोपडे, महापौर संदीप जोशी, पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, यातायात विभाग के उपायुक्त चिन्मय पंडित, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्रीपाद वाडेकर, समिति के शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित है।
हाईवेज पर 66 ब्लैक स्पॉट
जिले में सड़क सुरक्षा के संदर्भ में गठित समिति का कामकाज उपाध्यक्ष राज्यसभा सदस्य विकास महात्मे, सदस्य सचिव जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे के साथ अन्य सदस्य काम करेंगे। महामार्ग पुलिस विभाग ने ब्लैक स्पाट का निरीक्षण कर स्थायी उपाययोजना करने के लिए गडकरी ने कहा। पुलिस विभाग ने बताया कि फिलहाल महामार्ग पर 66 ब्लैक स्पाट है। पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार ने वाकी के पास ब्लैक स्पाट का जायजा लेने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को कहा। उन्होंने यहां होने वाले हादसों से भी अवगत कराया।
समिति के माध्यम से सड़क हादसों की पड़ताल करने के लिए पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस व सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की समिति बनायी गई है। गडकरी ने बताया कि जिले में सड़कों पर हादसे होने पर घटनास्थल तक पहुंचने के लिए जीवनरक्षकों की संख्या बढ़ी है। सड़क सुरक्षा समिति में सांसद, जिलाधिकारी जिपा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,महानगरपालिका आयुक्त ,विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जिले के सभी विधायक, सामाजिक संस्था के पदाधिकारी अशोक करंदीकर, चंद्रशेखर मोहिते, राजू वाघ, आशीष काले, सुरेंद्र यादव, कृष्णा पाठक, राजेंद्र भूत, आनंद निर्बाण शामिल हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।