HC के निर्णय के खिलाफ SC पहुंची नागपुर यूनिवर्सिटी

Nagpur University filed petition in SC against HC decision
HC के निर्णय के खिलाफ SC पहुंची नागपुर यूनिवर्सिटी
HC के निर्णय के खिलाफ SC पहुंची नागपुर यूनिवर्सिटी

डिजिटल डेस्क,नागपुर। यूनिवर्सिटी ने बॉम्बे HC की नागपुर खंडपीठ के खिलाफ देश के SC की शरण ली है। HC ने 25 नवंबर को हुए नागपुर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज चुनावों में से तीन सीटों के चुनावों पर स्थगन लगा दिया था।  वाड़ी के जवाहरलाल नेहरू कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग प्रमुख डॉ. नितीन कोंगरे और जूलॉजी विभाग प्रमुख डॉ.मनीषा भातकुलकर के चुनावी आवेदन विवि ने रद्द किया था। इसके खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस प्रकरण में नागपुर विश्वविद्यालय को मुंह की खानी पड़ी थी। नागपुर खंडपीठ ने विश्वविद्यालय कुलसचिव पुरणचंद्र मेश्राम को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि कुलसचिव चुनाव अधिकारी बनने योग्य नहीं हैं। इनका रवैया भेदभाव पूर्ण लगता है। हाईकोर्ट के इस फैसले को यूनिवर्सिटी ने SC में चुनौती दी है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर SC ने प्रतिवादी राज्य सरकार, डॉ.भातकुलकर, कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
यह है मामला 
याचिकाकर्ता डॉ. नितीन कोंगरे और डॉ. मनीषा भातकुलकर वाड़ी के जवाहरलाल नेहरू कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय में शिक्षक हैं। कोंगरे केमिस्ट्री और भातकुलकर जूलॉजी विभाग में अध्यापन करते हैं और काॅलेज ने उन्हें विभाग प्रमुख नियुक्त किया है। विश्वविद्यालय के बोर्ड आॅफ स्टडी चुनावों में उम्मीदवारी के लिए विश्वविद्यालय को भेजा, लेकिन 5 अक्टूबर को विश्वविद्यालय कुलसचिव ने दोनों का नाम सूची से हटा दिया। कुलसचिव ने उनकी जगह केमिस्ट्री विभाग से डॉ. आर.के. वानारे और जूलॉजी विभाग से ए.यू. देवरे का नाम उम्मीदवारों की सूची में स्वीकार कर लिया। इस पर आपत्ति जताते हुए दोनों शिक्षकों ने विश्वविद्यालय से उत्तर मांगा था, लेकिन शिक्षकों का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने कुलगुरु के पास अपील की, जिसे कुलगुरु ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने HC की शरण ली थी और अब यह प्रकरण SC में चल रहा है। 

Created On :   7 Feb 2018 2:52 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story