नागपुर जिला परिषद चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई 

Nagpur zilla parishad election hearing will be soon at high court
नागपुर जिला परिषद चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई 
नागपुर जिला परिषद चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, नागपुर । राज्य निर्वाचन आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दायर कर नागपुर जिला परिषद चुनाव कराने के आदेश जारी करने की प्रार्थना की है। आयोग ने अपनी अर्जी में हाईकाेर्ट को बताया है कि नागपुर जिला परिषद का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हुए दो साल बीत चुके हैं। अब आयोग ने भी मतदाता यादी अपडेट कर ली है। ऐसे में कोर्ट को चुनावों पर से अपना स्थगनादेश हटा लेना चाहिए। जल्द ही आयोग की इस अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

यह है पूरा मामला ?

दरअसल, चुनाव आयोग ने अप्रैल 2018 में ही जिला परिषद चुनाव कराने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य सरकार का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक होने के कारण चुनावों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उस वक्त सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम में सुधार की जरुरत है, इसलिए प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लंबित है। कोर्ट ने इसके बाद चुनावों पर स्थगन लगा कर तीन माह में अधिनियम को सुधारने पर फैसला करने को कहा था। इसके बाद 26 और 30 मार्च को चुनाव आयोग ने अध्यादेश जारी कर चुनाव के लिए वार्ड रचना कार्यक्रम जारी किया था। इस अध्यादेश को दोबारा हाईकोर्ट मंे चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने तब वार्ड रचना का काम तो जारी रहने दिया, लेकिन बगैर अनुमति चुनाव ना कराने की ताकीद भी दी। अब चुनाव आयोग ने दोबारा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। चुनाव आयोग की ओर से एड.जेमिनी कासट और याचिकाकर्ता की ओर से एड.मुकेश समर्थ और एड.रफीक अकबानी कामकाज देख रहे हैं।

 

 

Created On :   27 Jun 2019 11:46 AM GMT

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