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नासुप्र ने पेश की लंबित मामलों की जानकारी,अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद

डिजिटल डेस्क,नागपुर। गुंठेवारी अधिनियम 2001 के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) के पास लंबित जमीन के मामलों पर केंद्रित जनहित याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार नासुप्र ने शपथपत्र दायर कर उसके पास लंबित मामलों की जानकारी दी। इस पर जवाब दायर करने के लिए याचिकाकर्ता जेतवन को-ऑपरेटिव सोसायटी के अधिवक्ता आशीष फुले ने कोर्ट से समय मांगा। अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है।
यह है मामला
साल 1984 में जेतवन को-ऑपरेटिव सोसायटी ने मौजा खामला में नामदेव हाडके से 11 एकड़ जमीन खरीदी थी। सोसायटी ने इसमें से 6.53 एकड़ जमीन का कब्जा लेकर ले-आऊट निर्धारित किए। इसके बाद यहां से भामटी-परसोडी रोड योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास ने 6.53 अधिग्रहित कर ली, लेकिन 2002 में यह योजना रद्द हुई। अब तक नासुप्र ने जमीन के बदले संस्था को प्रतिपूर्ति नहीं दी थी, ऐसे में जमीन को फिर से नियमित करने के लिए नासुप्र ने यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा।
राज्य सरकार ने संबंधित अधिकार नासुप्र को देकर गुंठेवारी अधिनियम के तहत जमीन को नियमित करने के लिए कहा। इसके बाद जेतवन सोसायटी ने 2004 से 2006 के बीच नासुप्र को उनकी जमीन नियमित करने के लिए निवेदन किए, लेकिन इस पर नासुप्र सभापति ने कोई निर्णय नहीं लिया। ऐसे में सोसायटी ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस मामलों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने इस रिट याचिका को जनहित याचिका में परिवर्तित किया था।
Created On :   11 Aug 2017 2:35 PM IST