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ऑपरेशन मेें बरती लापरवाही, अब देना होगा जुर्माना - उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। शहर के खजरी रोड स्थित अम्मा हॉस्पिटल में सीजर के दौरान चिकित्सक द्वारा बरती गई लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर दोनों को जुर्माना भरना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवादी के पक्ष में निर्णय देते हुए जुर्माना राशि पीडि़ता को देने के आदेश दिए है।
अधिवक्ता अंशुमणि तिवारी ने बताया कि नवेगांव के ग्राम भतोडिय़ा निवासी अर्चना पति राजेश साहू ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था कि 6 अप्रैल 2015 को वह प्रसव पीड़ा के चलते अम्मा हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। डॉ.प्रेमलता चड्डा ने 7 अप्रैल को उसका सीजर किया था। ऑपरेशन के बाद उसके पेट मेें काफी तकलीफ और सांस फूलने की समस्या आ रही थी। तकलीफ होने पर चिकित्सक को बुलाया गया। लेकिन वे नहीं आई। परेशान होकर वे 9 अप्रैल को नागपुर के निजी अस्पताल पहुंचे। यहां जांच के बाद पता चला कि ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर ऐसी स्थिति बनी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि परिवादी ने ऑपरेशन के दौरान प्रथम प्रसव के दौरान सीजर होने की जानकारी छिपाई थी। सामान्य प्रसव के प्रयास किए गए, लेकिन स्थिति बिगडऩे पर ऑपरेशन किया गया। प्रबंधन द्वारा ऑपरेशन के रुपए मांगने पर मरीज के परिजनों ने अभद्रता की थी। इसके बाद मरीज के जमा कराए पांच हजार रुपए भी वापस कर दिए गए थे। इस मामले में चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पाई गई। फोरम अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, सदस्य सुश्री निधि बारंगे, सतीश साहू ने फैसला सुनाया कि दोनों अनावेदक मिलकर परिवादी को 66 हजार 120 रुपए क्षतिपूर्ति राशि
Created On :   15 Nov 2019 2:41 PM IST