तेलगी मामले में लापरवाही :  डीजीपी जैसवाल के खिलाफ आरोपों पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट  

Negligence in Telgi case: Government seeks report on allegations against DGP Jaiswal
तेलगी मामले में लापरवाही :  डीजीपी जैसवाल के खिलाफ आरोपों पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट  
तेलगी मामले में लापरवाही :  डीजीपी जैसवाल के खिलाफ आरोपों पर सरकार ने मांगी रिपोर्ट  

डिजिटल डेस्क, मुंबई। तेलगी प्रकरण की जांच में कथित तौर पर कोताही बरतने को लेकर विशेष कोर्ट की ओर से की टिप्पणियों को लेकर अब राज्य के पुलिस महानिदेशक सुबोध जैसवाल जांच के घेरे में आ गए हैं। राज्य सरकार ने गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव को महानिदेशक जैसवाल के खिलाफ आरोपों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश सेवानिवृत्त सहायक पुलिस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी की ओर से की गई शिकायत पर गौर करने के बाद दिया गया है। शिकायत के बारे में त्रिवेदी ने "दैनिक भास्कर’ से बातचीत में बताया कि 26 जून 2007 को पुणे की महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) की विशेष अदालत ने  साल 2003 के तेलगी प्रकरण की जांच के दौरान दिखाई गई निष्क्रियता व जांच के तौर तरीके को लेकर तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) जैसवाल पर कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया कि मकोका कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक जैसवाल ने तेलगी फर्जी स्टैम्प पेपर मामले से जुड़े आरोपियों की मदद की थी। उन्होंने बताया कि मकोका कानून की धारा 24 के अनुसार इन टिप्पणीयों के आधार पर जैसवाल की संदिग्ध भूमिका की जांच होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके उलटे उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नति दी गई। 

त्रिवेदी के मुताबिक प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम की ओर से दिए गए फैसले के मुताबिक यदि किसी अधिकारी के खिलाफ अदालत की ऐसी टिप्पणी हो तो पदोन्नति के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हालांकि मकोका कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ श्री जैसवाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब न्यायमूर्ति बी एच मरलापल्ली (अब सेवानिवृत्त) ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था। जिसके मुताबिक मकोका कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के आधार पर जैसवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था पर अब तक इस मामले में सरकार का जवाब नहीं आया। जबकि हाईकोर्ट में कई बार सुनवाई के लिए यह मामला सूचीबद्ध हुआ है। 

त्रिवेदी ने दावा किया कि श्री जैसवाल को राज्य के पुलिस महानिदशक से लेकर अन्य पदों पर पदोन्नति देते समय मकोका कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड में लाया ही नहीं गया। मेरे पास सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब हैं। उन्होंने कहा कि मकोका कोर्ट की गंभीर टिप्पणीयों के बावजूद श्री जैसवाल को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट व मकोका कोर्ट के फैसले के आधार पर मैैंने राज्य के गृह विभाग के पास शिकायत की थी। राज्य के गृह मंत्री ने मेरी बातों को विस्तार से सुना और जांच के आदेश दिए हैं। गृहविभाग के सचिव ने भी मुझे जांच को लेकर आश्वस्त किया है।

Created On :   14 Aug 2020 4:07 PM GMT

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