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अगले साल बकरीद पर कुर्बानी की परमिशन के लिए होगी सही व्यवस्था

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह अगले साल के लिए बकरीद के मौके पर कुर्बानी की अनुमति के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए। मनपा ने इस बार कुर्बानी की अनुमति के लिए अॉनलाइन व्यवस्था बनाई थी, जिसमें खामी होने की शिकायत के बाद उसे इस व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ी थी।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व गिरीष कुलकर्णी की बेंच ने कहा कि यदि मनपा अनुमति के लिए ऐसी प्रभावी व्यवस्था बनाए जो सरल हो और उस पर उसका नियंत्रण रहे। अच्छी व्यवस्था होने से ऐसे मामले को लेकर त्यौहार के समय याचिका नहीं दायर होगी। कानून के तहत बनाए गए नियम सभी धार्मिक त्यौहारों पर लागू होते हैं। हम इस बात को समझते है कि सरकार के लिए कानूनी दायरे में धार्मिक गतिविधियों को नियंत्रित कर पाना पूरी तरह से संभव नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार एक समरुप नीति बनाए जिसके तहत न सिर्फ प्राणियों की कुर्बानी का प्रावधान हो बल्कि धार्मिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जा सके। इससे त्यौहारों से पहले दायर होने वाली याचिकाओं पर भी कमी आएगी। बेंच ने जीव मैत्री ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बाते कही। याचिका में खुले में कुर्बानी व कुर्बानी के लिए अॉनलाइन अनुमति पर आपत्ति जताई गई थी।