व्यावसायिक ट्रक चालकों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए केन्द्र और राज्यों को एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को व्यावसायिक ट्रक चालकों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने संबंधित सरकारों को ट्रक चालकों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए दी गई अपनी प्रमुख चार सिफारिशों को लागू करने को कहा है और तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि इससे पहले आयोग ने अपने व्यापार और मानवाधिकार पर कोर ग्रुप की बीते अप्रैल माह में हुई बैठक में व्यावसायिक ट्रक ड्राइवरों की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सहयोगात्मक, व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य समाधान सुझाए थे। एडवाइजरी में आयोग ने कार्रवाई के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शोषण से सुरक्षा, ड्राइवरों को सुविधाओं का प्रावधान, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान और व्यावसायिक ट्रक ड्राइवरों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। एडवाइजरी जारी करते हुए आयोग ने पाया कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद ट्रक ड्राइवरों के अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए ट्रक व्यवसाय खंडित और असंगठित रहता है। अधिकांश ट्रक ड्राइवरों को भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ग्रेच्युटी आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते हैं।
Created On :   28 Jun 2022 9:48 PM IST