एनआईए हमें दिखाए वर्नेन गोंजाल्विस और फरेरा ने हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वर्नेन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी से पूछा कि वह हमें यह दिखाएं कि उन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया। जस्टिस अनिरूद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने यह बात तब कहीं जब एनआईए की ओर से पेश केंद्र के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने विभिन्न रिकॉर्डों के हवाले से कहा कि अपीलकर्ता केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश में शामिल होने की बात कहीं। उन्होंने दावा किया कि दोनों ने कट्टरपंथी छात्र संघों से जुड़े छात्रों का ब्रेनवॉश करके उनको अपने प्रतिबंधित संगठन में शामिल करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने अनपढ़ों, दलितों, छात्रों को कट्टरपंथी रास्ते पर चलने के प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्हें फंसाया। गोंजाल्विस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और फरेरा की ओर से आर बसंत और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध की। गोंजाल्विस और फरेरा ने दिसंबर 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह दोनों 2018 से यूएपीए के तहत गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद है।
Created On :   2 March 2023 9:02 PM IST