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जबलपुर में आज से नाइट कफ्र्यू रहेगा - रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जबलपुर में नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। आज कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए , उन्होंने जिले में धारा 144 लागू करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।आदेशानुसार शादी- समारोह में भी 200 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से नगर निगम सीमा में लागू कर दिया गया है।
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। शादी-विवाह, बैंड-बाजा, कैटरर्स आदि के लिए संबंधित थाने व एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। शादी-विवाह की रिकॉर्डिंग की एक प्रति 48 घंटे के अंदर एसडीएम के यहां जमा करना होगा। जुलूस, चल समारोह, रैली आदि प्रतिबंधित रहेगी। बारातियों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी।
फेस मास्क अनिवार्य
सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है वरना चालानी कार्रवाई होगी। सभी दुकानदार को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है, और उन्हें खुद भी मास्क पहनना होगा और मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान देंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आदेश को उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपए और दूसरी बार में 500 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है । शव यात्रा या जनाजे में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
दुकानें आठ बजे तक, बारातघर 10 बजे तक
शहर की दुकानों को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। भोजनालय, रेस्टारेंट, होटल व बारातघर, मैरिज गार्डन को रात 10 बजे तक की छूट रहेगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप सहित आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी यात्री बसें, रेल, वायु सेवा के यात्रियों को रात 10 बजे के बाद भी आवाजाही की छूट रहेगी।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।