जबलपुर में आज से नाइट कफ्र्यू रहेगा - रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

Night curfew will remain in Jabalpur from today - shops will open only till eight oclock at night
जबलपुर में आज से नाइट कफ्र्यू रहेगा - रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
जबलपुर में आज से नाइट कफ्र्यू रहेगा - रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए जबलपुर में नाइट कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। आज कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए , उन्होंने जिले में धारा 144 लागू करते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।आदेशानुसार शादी- समारोह में भी 200 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से नगर निगम सीमा में लागू कर दिया गया है।
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। शादी-विवाह, बैंड-बाजा, कैटरर्स आदि के लिए संबंधित थाने व एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। शादी-विवाह की रिकॉर्डिंग की एक प्रति 48 घंटे के अंदर एसडीएम के यहां जमा करना होगा। जुलूस, चल समारोह, रैली आदि प्रतिबंधित रहेगी। बारातियों की अधिकतम संख्या 50 ही रहेगी।
फेस मास्क अनिवार्य
सभी को फेस मास्क पहनना अनिवार्य  है वरना चालानी कार्रवाई होगी। सभी दुकानदार को सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है, और उन्हें खुद भी मास्क पहनना होगा और मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान देंगे। साथ ही  सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आदेश को उल्लंघन करने पर पहली बार में 100 रुपए और दूसरी बार में 500 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है । शव यात्रा या जनाजे में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
दुकानें आठ बजे तक, बारातघर 10 बजे तक
शहर की दुकानों को रात आठ बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। भोजनालय, रेस्टारेंट, होटल व बारातघर, मैरिज गार्डन को रात 10 बजे तक की छूट रहेगी।  अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, औद्योगिक इकाईयों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पेट्रोल पंप सहित आपातकालीन सेवाओं को प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी यात्री बसें, रेल, वायु सेवा के यात्रियों को रात 10 बजे के बाद भी आवाजाही की छूट रहेगी। 
 

Created On :   24 Nov 2020 8:42 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story