नागपुर की ये 1500 इमारतें हैं जानलेवा, जल्द तोड़ने के निर्देश

NIT instructed to break these 1500 buildings in Nagpur district
नागपुर की ये 1500 इमारतें हैं जानलेवा, जल्द तोड़ने के निर्देश
नागपुर की ये 1500 इमारतें हैं जानलेवा, जल्द तोड़ने के निर्देश

डिजिटल डेस्क,नागपुर। कोर्ट से मिली फटकार के बाद नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (NIT) ने शहर की खतरनाक इमारतों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो जुड़वां मासूमों की मौत के मामले ने मनपा-नासुप्र और बिल्डर की कार्यप्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी संस्थाएं हरकत में आईं और हाइटेंशन लाइन से जुड़े वाठोड़ा और अन्य क्षेत्रों की लगभग 1500 इमारतों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मनपा व नासुप्र की ओर से जारी की गई है। 

नोटिस से हजारों लोग परेशान है। उन्होंने प्रभाग के नगर सेवक और परिवहन समिति सभापति बंटी कुकडे व धरमपाल मेश्राम को साथ लेकर नगर रचना विभाग का दरवाजा खटखटाया है। विभाग के श्रीकांत देशपांडे से मिलकर बस्तियां पुरानी होने की ओर ध्यान आकर्षित किया है। लगभग 30 से 40 साल पहले यह बस्ती बसने की जानकारी दी गई है। मकान का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद तत्कालीन विद्युत मंडल से विद्युत लाइन डालने का काम किया गया। मंडल से मकानों से दूर भूमिगत लाइन डालने की अपेक्षा थी। सवाल किया गया कि अब मकान तोड़ने का क्या औचित्य। मकानों के ऊपर से गई हाइटेंशन लाइन को भूमिगत करने की जिम्मेदारी उनकी थी। अब महावितरण के बाद इस क्षेत्र में एसएनडीएल ने विद्युत आपूर्ति की है। 

इस घटना के बाद बंटी कुकडे ने 4 सितंबर 2017 को एसएनडीएल को पत्र देकर घरों के उपर से गई हाइटेंशन लाइन हटाने की मांग की थी। इस संबंध में ऊर्जामंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक कृष्णा खोपडे को भी पत्र दिया गया था। बंटी कुकडे ने आरोप लगाया कि अब निर्माण कार्य मंजूर नक्शा व अधिकृत ले-आऊट का कारण सामने कर नागरिकों को परेशान करने का काम शुरू है। नगरसेवक धरमपाल मेश्राम ने वाठोडा उपकेंद्र से महालगांव व दक्षिण नागपुर को विद्युत आपूर्ति होने की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मकानों के उपर से हाइटेंशन लाइन डालने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

क्या है नोटिस ?
नासुप्र ने एमआरटीपी की धारा 53 की नोटिस दी है। इसमें निर्माणकार्य तोड़ने का स्पष्ट निर्देश है। मनपा के नोटिस में ऐसे मकानों को मंजूर नक्शा अनुसार निर्माणकार्य किया है अथवा नहीं? इस बाबत आवश्यक कागजात तीन दिन में सहायक संचालक, नगररचना कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। अन्यथा न्यायालय में संबंधित निर्माणकार्य नियमानुसार नहीं होने की रिपोर्ट पेश करने की चेतावनी दी गई है।

मामला कोर्ट तक पहुंचा
पिछले दिनों उत्तर नागपुर, सुयोग नगर में हाइटेंशन लाइन के प्रवाह में आने से दो जुड़वां मासूमों की मौत हो गई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद कोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने मकानों से गुजर रही हाइटेंशन लाइन की सूची पेश करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने 151 क्षेत्रों की सूची न्यायालय में पेश की। यह मकान मनपा व नासुप्र अधिकार क्षेत्र अंतर्गत थे। 

अवैध माना जाएगा मकान
मनपा ने शहर में घर संसार सोसायटी, पुरानी बस्ती वाठोड़ा, अनमोल नगर और दर्शन कॉलोनी स्थित मकानों को नोटिस जारी किया है। लगभग डेढ़ हजार से अधिक यह मकान हैं। मकान मालिकों ने तीन दिन में कागजात पेश नहीं किए तो इसे अवैध मानकर उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।

Created On :   26 Sept 2017 11:40 AM IST

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