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बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों को जमानत नहीं
By - Bhaskar Hindi |7 Aug 2020 6:47 PM IST
बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों को जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला सत्र न्यायालय की एडीजे संगीता यादव की अदालत ने विजय नगर थानांतर्गत रहने वाली नंदनी तिवारी द्वारा बीते 11 जुलाई को की गई आत्महत्या के मामले में उसकी ससुराल पक्ष के 6 आरोपियों की जमानत अर्जियाँ खारिज कर दी हैं। ये अर्जियाँ मृतका की सास सुलोचना तिवारी, मुरलीधर तिवारी (चाचा ससुर), अमित (देवर), साक्षी तिवारी (देवरानी), मंजू उर्फ अमिता पांडे (नंद) और अनिल पांडे (नंदोई) की ओर से दायर की गई थीं। मृतका द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट के आधार पर इन आरोपियों पर बहू को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला विजय नगर थाने में दर्ज हुआ था। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुशील सोनी और शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विपुल वर्धन जैन व पंकज कुमार शर्मा ने पक्ष रखा।
Created On :   7 Aug 2020 6:46 PM IST
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