ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए टिकट बुकिंग संबंधी नियम में कोई बदलाव नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि एक से चार वर्ष के बच्चों को ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट लेनी होगी। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेलगाड़ियों में बच्चों की यात्रा के लिए टिकट बुक कराने के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कहा है कि यदि अलग सीट आरक्षित नहीं की जाए तो पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता। रेल मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि कुछ खबरों में दावा किया गया है कि 1-4 वर्ष के बच्चों को ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट लेनी होगी। इन खबरों को भ्रामक बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि 6 मार्च 2020 के एक सर्कुलर के मुताबिक पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रेलगाड़ियों में मुफ्त में ले जाया जाएगा। हालांकि इन उम्र के बच्चों को अलग बर्थ या सीट (कुर्सी कार में) नहीं दी जाएगी। लिहाजा बच्चों के लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अलग से सीट ली जाती है, तो उसके लिए वयस्क यात्री जितना ही किराया लिया जाएगा।
Created On :   17 Aug 2022 9:47 PM IST