सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले को जमानत नहीं

No one who sent threatening letter to MP Pragya Thakur gets bail
सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले को जमानत नहीं
सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले को जमानत नहीं

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को लोकसभा चुनाव में हराकर भोपाल से सांसद निर्वाचित हुईं भाजपा की प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले नांदेड़ महाराष्ट्र के डॉक्टर सैय्यद अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने खारिज कर दी है। केस डायरी का अवलोकन करके अदालत ने माना कि आरोपी ने अपनी ही मां और भाई को इस मामले में झूठा फंसाने की कोशिश की है, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
नांदेड़ के धानेगांव में रहने वाले आरोपी डॉ. सैय्यद अब्दुल रहमान को एटीएस और आईबी की टीम ने अक्टूबर में रसायनिक वाले लिफाफे में ऊर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भेजने के आरोप में 18 जनवरी 2020 को उसके घर से गिरफ्तार किया था। जमानत अर्जी पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता रामेश्वर राव ने अदालत को बताया कि धमकी भरी इबारत आरोपी ने अपने ही मोबाईल से सांसद को भेजी थी और उसमें अपनी मां, भाई और एक वकील का नाम लिख दिया, ताकि उन्हें झूठा फंसाया जा सके।
 

Created On :   23 July 2020 8:52 AM GMT

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