गुमास्ता की शर्तों पर बैंक से नहीं मिल रही राहत

No relief from bank on the conditions of gumasta
गुमास्ता की शर्तों पर बैंक से नहीं मिल रही राहत
गुमास्ता की शर्तों पर बैंक से नहीं मिल रही राहत

डिजिटल डेस्क,नागपुर । गुमाश्ता की शर्तों से राज्य सरकार ने भले ही छोटे दुकानदारों को राहत दे दी हो लेकिन बैंक से इनकी परेशानी खत्म नहीं हो पा रही  है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र दुकान व संस्था अधिनियम 1948 में बदलाव करते हुए 9 से कम कामगार वाले दुकानों के लिए गुमाश्ता की शर्त खत्म कर दी है।  लेकिन  बैंक इन दुकानदारों के करंट अकाउंट शुरू करने के लिए अभी भी गुमाश्ता की कॉपी की मांग कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि उन्हें आरबीआई से अब तक इस बाबत कोई सूचना नहीं मिली है। उधर, अपर कामगार विभाग ने भी हाथ झटक दिए हैं। विभाग का कहना है कि अब छोटे दुकानदार हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं हैं। उन्हें लाइसेंस से मुक्त किया गया है। ऐसे में हम दखल नहीं दे सकते हैं। बैंक वालों को ही रास्ता निकालना पड़ेगा। जरूरत पड़े तो बैंक वाले उनके कार्यस्थल का मुआयना कर इसकी पुष्टि करें कि उनकी दुकानें है या नहीं? 

सरकार ने कहा-जरूरत नहीं  
राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2017 से गुमाश्ता के नवीनीकरण सहित नये गुमाश्ता लाइसेंस देने बंद कर दिए हैं। 20 दिसंबर से विभाग की वेबसाइट बंद है।  वजह सरकार ने महाराष्ट्र दुकान व संस्था अधिनियम 1948 में संशोधन किया है। संशोधन अनुसार, 9 से कम कामगार रखने वाले दुकानदारों को अब कामगार विभाग से गुमाश्ता लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए एक सूचना पत्र भरकर कार्यालय में जमा करना होगा। फिलहाल संशोधन होने से वेबसाइट में भी सुधार जारी है। इसलिए न पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण हो रहा है और न नये लाइसेंस दिए जा रहे हैं। वेबसाइट कब शुरू होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। 

बैंक कह रहे हैं-हमारे पास आदेश नहीं
 उधर, बैंकों में अपने करंट अकाउंट खोलने जा रहे छोटे दुकानदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार, करंट अकाउंट खोलने के लिए बैंक में गुमाश्ता लाइसेंस की कॉपी जोड़नी पड़ती है, लेकिन अब छोटे दुकानदारों के लिए गुमाश्ता रखने की शर्त रद्द होने से वे सीधे अकाउंट खोलने जा रहे है। बैंक वाले गुमाश्ता लगाने की शर्त पर अड़ गए हैं। जिससे दुकानदारों के अकाउंट नहीं खुल पा रहे है। अकाउंट नहीं खुलने से दुकानदारों का लेन-देन प्रभावित हो रहा है। न वे किसी को पैसे हस्तांतरित कर पा रहे है और न अन्य बैंकिंग लेन-देन हो रहे हैं।

सारा बैंकिंग व्यवहार अटका 
मेरा छोटा से गृह-उद्योग है। राज्य सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों के लिए गुमाश्ता की शर्त रद्द करने से अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बैंक वाले करंट अकाउंट खोलने से मना कर रहे हैं। वे गुमाश्ता की मांग कर रहे हैं। सरकार का निर्णय बताने पर भी नहीं मान रहे है। अकाउंट नहीं खुलने से सारा बैंकिंग व्यवहार प्रभावित हो रहा है। 
-गौतम बोस, लघु व्यवसायी

अब यह बैंक का मामला 
राज्य सरकार द्वारा छोटे दुकानदारों को गुमाश्ता से छूट देने के बाद अब हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। छोटे दुकानदार हमारा हिस्सा नहीं हैं। बैंक में गुमाश्ता का नियम है या नहीं? मुझे जानकारी नहीं।  
-यू.एस. लोया, सहायक कामगार आयुक्त, अपर कामगार विभाग

Created On :   1 Feb 2018 4:21 PM IST

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