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हाईकोर्ट में 247 पदों के लिए होने वाली भर्ती में आरक्षण नहीं
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क के 247 पदों के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया में एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण संवैधानिक प्रावधान है आैर हाईकोर्ट में पद भर्ती में आरक्षण नहीं होने पर कई संगठनों ने आपत्ति जताते हुए एससी-एसटी आयोग को दखल देने की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क के करीब 82 पद रिक्त हैं। अगले दो साल में लगभग 133 पद भरना अपेक्षित है। कुछ पद प्रतीक्षा सूची में होंगे। इस तरह कुल 247 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। जो विज्ञापन जाहिर हुआ है उसमें एससी, एसटी व आेबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर एम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय थुल ने पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षण नहीं रखने पर कड़ी आपत्ति जताई है। स्वतंत्र रेेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन ने मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच, एससी-एसटी आयोग व आेबीसी आयोग व पालकमंत्री को पत्र लिखकर हाईकोर्ट में पिछड़ावर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की। यूनियन के महासचिव विकास गौर ने कहा कि, आरक्षण संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक आरक्षण प्रणाली पर अमल किया जाना चाहिए।
Created On :   8 Jan 2022 6:48 PM IST