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लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला नोएडा में मिला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोतवाली थाना क्षेत्र में ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से धोखाधड़ी के मामले में फरार नटवारलाल को कोतवाली पुलिस ने नोएडा जाकर दबोचा है। पकड़ा गए जालसाज के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खंडवा, बालाघाट, नीमच, दमोह आदि में धोखाधड़ी के करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं और पुलिस को इसकी तलाश थी। कोतवाली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार 15 सितम्बर 2019 को महेंद्र शुक्ला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने ऑनलाइन स्वीफ्ट फायनेंस से एक लाख रुपये के पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया था। उसके बाद उनके मोबाइल पर कंपनी की ओर से काल करके कई बार में विभिन्न मदों में 36 हजार रुपये जमा कराए गए लेकिन लोन नहीं मिला। इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गयी थी। प्रकरण की जाँच में मुख्य आरोपी डेविड कुमार चौधरी को बैंक खाता व लिंक मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाले आरोपी कमल कश्यप को बसई सेक्टर 70 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी की प्रदेश के कई जिलों की पुलिस को तलाश है और उसकी गिरफ्तारी की सूचना सभी थानों को भेजी गयी है। वहीं आरोपी के अन्य साथी केंद्रीय जेल भोपाल में हैं।
महिला जनजागरूकता अभियान
प्रदेश स्तरीय महिला जनजागरूकता अभियान च्सम्मानच् के तहत रविवार को माढ़ोताल थानांतर्गत टिमरी बेनी खेड़ा ग्राम में आँगनबाड़ी एवं जन साहस संस्था के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेटियों के पूजन से शुरू हुए समारोह में 300 बालिकाओं एवं महिलाओं को नाटक मंचित कर जागरूक किया गया। इसी प्रकार अधारताल स्थित स्कूल ग्राउंड में पुलिस स्टाफ के साथ क्षेत्रीय बस्तियों के लोगों को नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान की जानकारी दी गयी।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।