अब जिले की सीमा से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे शराब

Not be able to sell liquor within radius of 5 kilometers near border of district
अब जिले की सीमा से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे शराब
अब जिले की सीमा से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे शराब

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पड़ोसी राज्यों से आने वाली अवैध शराब की खेप पर रोक लगाने के लिए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (आबकारी विभाग) ने कमर कस ली है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले ही नागपुर जिले के चार ठिकानों पर चेक पोस्ट बना दिया गया है। इन ठिकानों में खुर्सापार, केलवद, सिरोंजी वडेगांव और चोरखौरी शामिल है। इन चारों ठिकानों में दिन के समय आबकारी विभाग के एक दुय्यम निरीक्षक व एक जवान प्रत्येक चेक पोस्ट से आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखेंगे। इन वाहनों की जांच की जिम्मेदारी प्रत्येक चेकपोस्ट पर तैनात किए जाने वाले इन जवानों की होगी। रात के समय एक सहायक दुय्यम निरीक्षक , होमगार्ड का जवान चेकपोस्ट में तैनात रहने के दौरान वही कार्य करेगा, जो दिन की पारी में तैनात रहने वाले जवान करेंगे।

दिन और रात में रहेंगे दस्ते के जवान तैनात

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर रोकथाम लगाने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। पिछली बार की लोकसभा चुनाव की तरह इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए चेक पोस्ट पर जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के नागपुर जिले की सीमा से सटे जिलों के 5 किमी के परिसर में चलने वाली सभी शराब बिक्री की जगहों को बंद करने का नियोजन किया गया है। इस जगह पर शराब बेचते पाए जाने पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग को विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय से 102 होमगार्ड के जवान व 7 शासकीय वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। िजले में पुलिस थाना स्तर पर संदिग्ध होटलों, ढाबों की सूची तैयार की गई है। क्षेत्रीय अधिकारियों को इन संदिग्ध होटलों व ढाबों पर कार्रवाई करने के लिए भरपूर स्टाफ व वाहन की सुविधा जिलाधिकारी कार्यालय से दी गई है।  

Created On :   23 Sep 2019 2:29 PM GMT

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