टैक्सी का किराया बढ़ाने जीपीएस में छेड़छाड़ करने वाले को नहीं मिली जमानत

Not get bail accused who tamper with GPS for increasing the fare of the taxi
टैक्सी का किराया बढ़ाने जीपीएस में छेड़छाड़ करने वाले को नहीं मिली जमानत
टैक्सी का किराया बढ़ाने जीपीएस में छेड़छाड़ करने वाले को नहीं मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ छेड़छाड़ के मामले एक आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए ए नादगांवकर ने कहा कि अभी मामले की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के शामिल होने की आशंका जाहिर की है। इसलिए आरोपी राजेश आचार्य के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि ओला राइड के पुराने एप के सिस्टम में आरोपी ने छेड़छाड़ की थी। जिसके चलते 44 किमी की दूरी 75 किमी नजर आती थी।  इस तरह से ग्राहकों को चूना लगाया जाता था। अभी इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट का  इंतजार किया जा रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने यह गिरफ्तारी फर्जी ग्राहक भेजकर की थी। मामले से जुड़े तथ्यों व अपराध को अंजाम देने के तरीके पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। 

 

Created On :   16 Nov 2020 3:47 PM GMT

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