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34 सोनोग्राफी सेंटरों को नोटिस, जांच में अनियमितता पर करवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सोनोग्राफी सेंटरों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर शहर के लगभग 34 सेंटरों को नोटिस जारी किया गया। जांच के दौरान किसी सेंटर में पीसीपीएनडीटी कानून की पुस्तक नहीं थी, कहीं मशीन पर एमआरसी नंबर नहीं था। एफ फार्म पर अनेक त्रुटियां मिलीं। अनेक सेंटर में जांच का उल्लेख नहीं था। अनेक सेंटरों ने मशीन स्थानांतरित करते समय समिति की पूर्व अनुमति नहीं ली थी। ऐसे सभी सेंटरों को नोटिस जारी कर आगे अनियमितता पाए जाने पर सेंटर बंद और मशीन सील करने की चेतावनी दी गई।
चलाई गई विशेष मुहिम
विशेष यह कि, जिन्हें नोटिस दिया गया, उन सभी संचालकों को पीसीपीएनडीटी कार्यालय में बुलाकर लिखित स्पष्टीकरण लिया गया। शहर में कुल 580 सोनोग्राफी सेंटर हैं। नागपुर महानगरपालिका द्वारा 2 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सभी सोनोग्राफी सेंटरों में औचक निरीक्षण मुहिम चलायी गई। जांच टीम में मनपा के वैद्यकीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी व राजस्व विभाग के अधिकारी व अन्य अधिकारी शामिल थे। जांच मुहिम के दौरान शहर के सोनोग्राफी सेंटर, रेडियोलॉजी, गायक्नोलॉजी, इको मशीन, नेत्र जांच मशीन, एमआरआई, सिटी स्कैन, बी-स्कैन मशीन की जांच की गई।
धरमपेठ स्थित डिग दवाखाना मुख्यालय में पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की सभा में समीक्षा की गई। बैठक में मनपा की नोडल अधिकारी डॉ. भावना सोनकुसले, समिति सदस्य प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चैतन्य शेंबेकर, राज्य सरकार सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. वर्षा ठवले, महाराष्ट्र राज्य रेडियोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत ओंकार, समिति सदस्य अशोक कोल्हटकर, जेनसिस्ट डॉ. विणय टुले, वसुंधरा स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि वीणा खानोरकर आदि उपस्थित थे।
मनपा के अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे ने जिन सेंटरों को नोटिस दिया है और कोई जवाब नहीं मिला है, ऐसे सभी सेंटरों के प्रमुखों को प्रत्यक्ष बुलाकर उनसे लिखित में स्पष्टीकरण लेने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सभी प्रमुखों को बुलाकर उनसे कार्यालय में स्पष्टीकरण लिया गया। साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि, भविष्य में अनियमितता पाए जाने पर सेंटरों को बंद करने के साथ मशीनों को भी सील कर दिया जाएगा।
Created On :   4 May 2018 1:48 PM IST