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कोतवाली पुलिस स्टेशन को नोटिस, आठ साल तक जब्त रखा ध्वज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी यू. पेठे ने न्यायालय की अवमनना को लेकर कोतवाली पुलिस स्टेशन को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने 20 जनवरी तक पुलिस को पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह मामला 26 जनवरी 2001 को हेडगेवार स्मारक समिति में राष्ट्रध्वज फहराने से जुड़ा है। ध्वज के अपमान को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने याचिका दायर की है। 26 जनवरी 2001 को विजय कलंबे समेत अन्य 2 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालित डॉ. हेडगेवार स्मारक समिति पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। हेडगेवार समिति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने ध्वज को जब्त कर तीनों लोगों पर मामला दर्ज किया था। इस मामले में 6 अगस्त 2013 को कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी ने आरोपियों को बरी कर दिया था। साथ ही जब्त राष्ट्रीय ध्वज जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश दिया था। 21 जनवरी 2021 को याचिकाकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने जिलाधिकारी से जब्त ध्वज मांगा। साथ ही सूचना अधिकार के तहत कोतवाली पुलिस स्टेशन से ध्वज के बारे में जानकारी मांगने पर पुलिस स्टेशन में ही ध्वज जमा होने की जानकारी मिली।
आठ साल तक जब्त रखा ध्वज
8 सालों तक ध्वज न्यायालय के आदेश के बाद भी पुलिस स्टेशन कोतवाली में जब्त रखने को लेकर जबलपुरे ने दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी ने पुलिस स्टेशन कोतवाली को नोटिस जारी कर 20 जनवरी तक जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधि. संतोष चौहान ने पैरवी की।
Created On :   8 Jan 2022 6:40 PM IST