अवैध होर्डिंग मामले में सांसद पूनम महाजन और मुंबई भाजपा अध्यक्ष शेलार से जवाब तलब

Notice to Poonam Mahajan and Mumbai BJP President Shelar on illegal hoarding case
अवैध होर्डिंग मामले में सांसद पूनम महाजन और मुंबई भाजपा अध्यक्ष शेलार से जवाब तलब
अवैध होर्डिंग मामले में सांसद पूनम महाजन और मुंबई भाजपा अध्यक्ष शेलार से जवाब तलब

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध होर्डिंग को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की नेता  व सांसद पूनम महाजन तथा  मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार और नगरसेवक अलका केलकर से जवाब मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट में दावा किया गया कि जिन होर्डिंग में इन तीनों नेताओं की तस्वीरे लगी हुई है उस होर्डिंग को लगाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने इन तीनों नेताओं को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। 

न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता जोरु भतेना की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। आवेदन में दावा किया गया है कि बांद्रा व खार इलाके में भाजपा की कई अवैध होर्डिंग लगी हुई है। इन होर्डिंग,बैनर व पोस्टर में भाजपा सांसद पूनम महाजन,मुंबई भाजपा अध्यक्ष शेलार व नगरसेवक केलकर की तस्वीरे लगी हुई है।

खंडपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान इन तीनों नेताओं को हलफनामें में स्पष्ट करने को कहा है कि जिन होर्डिंग में उनकी तस्वीरे लगी है उसे लगाने के लिए अनुमित ली गई थी की नहीं? खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 2 मई को रखी है। इससे पहले खंडपीठ ने कांग्रेस,शिवसेना व बहुजन समाज पार्टी को अखबारों में  कार्यकर्ताओं को अवैध होर्डिंग न लगाने की अपील जारी करने का निर्देश दिया। 

 

Created On :   23 April 2019 1:06 PM GMT

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