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कोयला ढुलाई के लिए स्कूल के बीच से सड़क निर्माण को लेकर सरकार को नोटिस
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने चंद्रपुर के वरोरा स्थित संस्कार भारती स्कूल और संचालक संस्था की याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वेस्टर्न कोल फिल्ड लिमि. नागपुर समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल वेकोलि और पीडब्ल्यूडी द्वारा स्कूल परिसर की जमीन पर सड़क बनाई जा रही है, जिस पर से नजदीकी येकोना खान से निकले काेयले की ढुलाई की जा सके। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समीर सोहोनी और सुकृत सोहोनी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि इस जमीन पर सड़क बनाने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है, साथ ही कोयला ढुलाई से होने वाले प्रदूषण से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। स्कूल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 13 जून तक जवाब मांगा है।
1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं स्कूल में
याचिकाकर्ता के अनुसार वर्ष 1999 में डिंडोरा पाइप-लाइन प्रकल्प के लिए वीआईडीसी द्वारा स्कूल कैंपस की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन बाद में प्रस्ताव रद्द होने के बाद इस जमीन का उपयोग बायपास रोड बनाने के लिए गया गया। वेकाेलि द्वारा येकोना खान से कोयला निकाला जा रहा है। ऐसे मंे अब वीआईडीसी ने स्कूल की अधिग्रहित जमीन वेकोलि को सौंप कर इस पर कोयला ढोने के लिए सड़क बनाने का फैसला लिया है। वेकोलि और पीडब्ल्यूडी ने मिलकर यहां सड़क बनानी शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध करते हुए दलील दी है कि यह सड़क स्कूल परिसर से होकर जा रही है। स्कूल में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें से करीब 100 विद्यार्थी यहीं के हॉस्टल में रहते हैं।
Created On :   10 May 2022 5:10 PM IST