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अब 13 दिसंबर को मराठा आरक्षण संबंधित अध्यादेश पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्थानीय निकाय चुनावों में मराठा आरक्षण अध्यादेश की वैधता को लेकर दो याचिकाएं हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर हुई हैं। दोनों याचिकाओं को एकत्रित रूप में न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और अनिल पानसरे की खंडपीठ में रखा गया। न्यायालय ने दोनों याचिका पर सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम जी भांगड़े ने न्यायालय को बताया कि इस मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में 6 दिसंबर को सुनवाई होना है। एेसे में उच्च न्यायालय ने मामले में 15 दिसंबर तक सुनवाई को स्थगित कर दिया है। याचिका में मनपा, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत चुनावों में ओबीसी प्रवर्ग को आरक्षण के आधार पर वार्ड संरचना को चुनौती दी गई है। ओबीसी आरक्षण पर 4 मार्च 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। पिछड़ा वर्ग की स्थिति और आरक्षण देने के लिए इंपीरियल डाटा होना जरूरी है, लेकिन बगैर कोई डाटा के अध्यादेश को जारी कर न्यायालय की अवमानना की गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण देने के लिए 23 सितंबर और 1 अक्टूबर को अध्यादेश जारी किया है।
Created On :   5 Dec 2021 4:19 PM IST