अब दो लाख तक की आय वालों को मिलेगी विधिक सहायता

Now people with income up to two lakhs will get legal assistance
अब दो लाख तक की आय वालों को मिलेगी विधिक सहायता
अब दो लाख तक की आय वालों को मिलेगी विधिक सहायता

विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला,
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय प्रशासन ने तय किया है कि राज्य में अब दो लाख रुपए तक की आय वालों को विधिक सहायता मिलेगी। अब तक यह लाभ एक लाख रुपए तक की आय वालों को मिल रही थी। साथ ही ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम (वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था) को भी को राज्य मुकदमा नीति में शामिल किया जाएगा। यह फैसला मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया।
प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के अनुसार बैठक में चीफ जस्टिस के साथ प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजय यादव, महाधिवक्ता शशांक शेखर के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती, वित्त व विधि विभागों के सचिव भी मौजूद थे। बैठक में पैनल अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि, , मीडिएशन सेंटर में नए पदों के सृजन व भर्ती के अलावा सभी विभागों में समन्वय हेतु नोडल आफीसर नियुक्त करने, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना व ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा में लाने के भी निर्णय लिए गए।
 

Created On :   28 Feb 2020 8:06 AM GMT

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