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अब मोबाइल एप से भर सकेंगे ऑनलाइन आरटीई फार्म

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आरटीई ऑनलाइन फार्म भरने के लिए मोबाइल एप का उपयोग किया जा सकेगा। प्राथमिक शिक्षण संचालनालय पुणे कार्यालय की ओर से मोबाइल एप बनाया जाएगा। मोबाइल एप में घर का गुगल लोकेशन निश्चित करने की सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी जिला परिषद शिक्षण समिति सभापति उकेश चौहान और प्राथमिक शिक्षणाधिकारी दीपेंद्र लोखंडे ने गुरुवार को दी। मोबाइल एप से घर पर ही ऑनलाइन फार्म भरना होगा। फार्म भरने के लिए एप का उपयोग करने से गुगल मैप द्वारा घर का लाेकेशन पता करने में मदद होगी। मोबाइल एप का प्रयोग करने के लिए पहले एंड्रायड मोबाइल का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। खुद का आैर दूसरों का भी फार्म भरने के लिए एप का उपयोग किया जा सकेगा। फार्म के साथ किसी भी प्रकार के दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फार्म सब्मिट होने के बाद किसी भी जानकारी में संशोधन नहीं किया जाएगा। फार्म में केवल 10 स्कूलों का ऑप्शन दिया दिया गया है। इससे पहले कोई सीमा नहीं थी। विद्यार्थी का प्रवेश किसी भी एक स्कूल में निश्चित किया जाएगा। प्रवेश के लिए जो समय दिया जाएगा, उसमें प्रवेश नहीं लेने पर आगला अवसर नहीं मिलेगा। उसका नाम प्रवेश प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा।
प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
सबूत के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव पहचान पत्र, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, घर टैक्स रसीद, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें से कोई एक जरूरी है। इसमें से कोई भी सबूत नहीं रहने की स्थिति में निबंधक कार्यालय से पंजीकृत किराए के मकान का करारनामा आवश्यक रहेगा। एससी, एसटी प्रवर्ग के लिए पालक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र, विकलांग विद्यार्थी के लिए स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाणपत्र अनिवार्य है। आर्थिक दुर्बल घटक के बालक के लिए पालक का मार्च 2017 अंत तक 1 लाख से कम वार्षिक आय प्रमाणपत्र आवश्यक है। बालक की जन्म तारीख के तौर पर ग्रापं, नप, मनपा, रुग्णालय के एएनएम रजिस्टर का दाखिला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी रजिस्टर का दाखिला अथवा माता-पिता का स्वयं निवेदित प्रतिज्ञापत्र देना होगा। तलाकशुदा, विधवा के पाल्यों तथा अनाथ बालकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लचीला रखा गया है। इस संबंध में फिलहाल निश्चित दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।
Created On :   5 Jan 2018 4:46 PM IST