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अब खदानों की जांच करेंगी पंचायतें , विभागीय अफसरों के पास होगा कार्रवाई का अधिकार

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा । पंचायतों को रेत खदान चलाने के आदेश जारी करने के बाद अब खनिज विभाग के अफसरों के पावर में भी कटौती की गई है। मप्र. शासन से आए नए सर्कुलर के तहत अब जो खदानें पंचायतों के माध्यम से संचालित होती है। उन पर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों पर होगा। खनिज विभाग का इन खदानों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।
हाल ही में राज्य सरकार ने पंचायतों द्वारा संचालित की जाने वाली खनिज खदानों को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिसमें पंचायतों द्वारा जिन खदानों को संचालित किया जा रहा है। उन खदानों पर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का नियंत्रण होगा। अवैध उत्खनन से लेकर इन खदानों के संचालन में बरती जाने वाली लापरवाही की तमाम कार्रवाई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी करेंगे।
जीपीएस ट्रेकिंग से होगी निगरानी
नई नीति में जीपीएस ट्रेकिंग भी शामिल की गई है। ये व्यवस्था पंचायतों के साथ-साथ खनिज विभाग द्वारा संचालित खदानों के लिए भी लागू होगी। इस नई व्यवस्था से निर्धारित क्षेत्र के बाहर खनन होने पर तुरंत ही अलर्ट जारी हो जाएगा। जिससे अवैध खनन करना अब आसान साबित नहीं होगा।
निरीक्षण भी नहीं कर सकेंगे अधिकारी
पंचायतों द्वारा संचालित खदानों को बार-बार निरीक्षण भी खनिज विभाग के अधिकारी नहीं कर सकेंगे। खनिज अफसरों को मानसून शुरु होने के पहले और बाद में ही निरीक्षण का अधिकार होगा। इसके अलावा आवश्यकता पडऩ़े पर वे एक बार और निरीक्षण कर सकते हंै। लेकिन इसके बाद उन्हे निरीक्षण का भी अधिकार नहीं होगा।राज्य सरकार ने पंचायतों द्वारा संचालित की जाने वाली खनिज खदानों को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिसमें पंचायतों द्वारा जिन खदानों को संचालित किया जा रहा है। उन खदानों पर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का नियंत्रण होगा। अवैध उत्खनन से लेकर इन खदानों के संचालन में बरती जाने वाली लापरवाही की तमाम कार्रवाई पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी करेंगे।
Created On :   14 April 2018 2:11 PM IST