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अब 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी वाली याचिका पर होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पारित किए गए ओबीसी राजनीतिक आरक्षण एक्ट को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई फिर टल गई। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 मई को सुनवाई करेगा। दरअसल, सरकार ने इस एक्ट के तहत वॉर्ड्स की पुनर्रचना, चुनाव की तारीखें तय करने के अधिकार अपने पास ले लिए है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं दाखिल हुई है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने पीठ से मामले में विस्तृत एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए और समय दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद पीठ ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी थी। महाराष्ट्र सरकार के वकील सचिन पाटील के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से मामले में हलफनामा पेश कर दिया है और अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं को क्लब करके सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बीते 7 मार्च को मध्यप्रदेश पैटर्न पर आधारित ओबीसी राजनीतिक आरक्षण विधेयक पारित किया। इसके तहत चुनाव आयोग के कई अधिकार राज्य सरकार ने अपने पास ले लिए है। वॉर्ड्स की पुनर्रचना, चुनाव की तारीखें भी राज्य सरकार तय करेंगी। इस पर अंतिम रूप से मुहर चुनाव आयोग लगाएगा। रमेश केरे पाटील ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में इस कानून को चुनाव आयोग के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है।
Created On :   25 April 2022 6:16 PM IST