हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने रासुका हटाई, स्पेशल कोर्ट भोपाल ने दी जमानत

On the directions of the High Court, the Home Ministry removed Rasuka, the court granted bail
हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने रासुका हटाई, स्पेशल कोर्ट भोपाल ने दी जमानत
हाईकोर्ट के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने रासुका हटाई, स्पेशल कोर्ट भोपाल ने दी जमानत

चौरई एसडीएम पर कालिख पोतने का मामला: आज हो सकती है कांग्रेस नेता बंटी पटेल की जेल से रिहाई
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा
। आखिरकार कांग्रेस नेता बंटी पटेल के विरूद्ध की गई रासुका की कार्रवाई को रिबॉक करने के आदेश गृह मंत्रालय ने दे दिए हैं। यानी रासुका धाराएं हटा दी गई हैं। वहीं बुधवार को स्पेशल कोर्ट भोपाल ने बंटी पटेल की जमानत को मंजूरी दे दी है। जिसके आदेश जिला जेल तक पहुंच गए हैं। मुचलका आते ही गुरुवार को उनकी रिहाई भी हो सकती है। 18 सितंबर को चौरई में प्रदर्शन के दौरान एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोते जाने पर पुलिस ने बंटी पटेल समेत 22 लोगों के खिलाफ धारा 307 सहित 11 धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। बाद में आरोपी बंटी पटेल के खिलाफ रासुका की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। बंटी पटेल की ओर से रासुका की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। जिस पर 15 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जस्टिस सुजोय पॉल ने सुनवाई की थी। वीसी में कलेक्टर, एसपी व आरोपी बंटी पटेल से जस्टिस श्री पॉल ने चर्चा की थी। अधिकारियों से पूछा गया था कि जब मामले में धारा 307 लगा दी गई थी तो फिर रासुका की कार्रवाई क्यों की गई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गृह मंत्रालय को रासुका की कार्रवाई के संबंध में निर्देशित किया था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने रासुका की धारा रिबॉक करने कलेक्टर को निर्देशत किया। कलेक्टर ने रासुका की धारा हटाते हुए अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर आरोपी बंटी पटेल को छोडऩे के आदेश जिला जेल को दिए। चूंकि आरोपी पर धारा 307 और आपदा प्रबंधन की धारा व अन्य धाराओं के तहत प्रकरण होने की वजह से नहीं छोड़ा गया। वहीं बुधवार को स्पेशल कोर्ट भोपाल में न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह की कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई कर मंजूरी के आदेश दिए।
पूर्व विधायक छोड़ 21 को मिल चुकी जमानत
मामले में पूर्व विधायक गंभीर सिंह चौधरी को अब भी जमानत नहीं मिल पाई है। हालांकि हाईकोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रखी है। 22 आरोपियों में सबसे पहले आशीष सोनी को रेग्यूलर बेल मिली। इसके बाद 18 आरोपियों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। बुधवार को भोपाल कोर्ट से बंटी को रेग्यूलर और हाईकोर्ट से नवीन पटेल को अग्रिम जमानत दी गई। नवीन पटेल की ओर से मनीष गव्हाने ने पैरवी की।
 

Created On :   22 Oct 2020 3:45 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story